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फिरोजाबाद: छत्तीसगढ़ की तीन किशोरियों से देह व्यापार कराने के दोषी को उम्रकैद की सजा

Tue, 19 Jan 2021 04:46 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 19 Jan 2021 04:46 PM IST
सार

  • दोषी पर 47 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया, 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के  आदेश 
  • वर्ष 2016 में छत्तीसगढ़ की तीन किशोरियों ने थाना दक्षिण में दर्ज कराया था देह व्यापार का मुकदमा 

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convict sentenced life imprisonment for forcing three minor girls into prostitution in firozabad
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

फिरोजाबाद के अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे ने किशोरियों से जबरन देह व्यापार करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 47 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड को अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड में 50 प्रतिशत धनराशि तीनों पीड़ितों को देने के आदेश दिए गए हैं।

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मामला थाना दक्षिण की बस्ती राधागली से जुड़ा है। 30 दिसंबर 2016 को छत्तीसगढ़ की तीन किशोरियां बस्ती राधागली से भागकर टूंडला रेलवे स्टेशन पर पहुंचीं थीं। एक किशोरी की तहरीर पर बस्ती राधागली निवासी राधारानी, उसके पुत्र विशाल, रजनेश और लाला उर्फ सुशील के अलावा आकाश, सरोज, प्रीती, कृष्णा, श्यामबाबू, छम्मो, सेठानी, ज्योति एवं कंचन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 
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मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ टूंडला प्रेम प्रकाश यादव ने की थी। इसमें लाला उर्फ सुशील को छोड़कर शेष आरोपी फरार चल रहे हैं। मामला सेशन को सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने दोषी को सजा दिलाने की पहल की। अपर जिला जज मृदुल दुबे ने आरोपी लाला उर्फ सुशील को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

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ये आरोपी अभी तक फरार, संपत्ति की गई थी सीज 
तत्कालीन सीओ टूंडला प्रेम प्रकाश सिंह ने विवेचना करके सभी आरोपियों के खिलाफ भी देह व्यापार व्यापार निवारण अधिनियम की धारा पांच, पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था, लेकिन लाला उर्फ सुशील को छोड़कर शेष सभी आरोपी फरार रहे हैं। इसी कारण इनकी संपत्ति सीज की कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की थी। 

जज ने की टिप्पणी, यह दिल दहलाने वाला प्रकरण है 
अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे ने दोषी को फैसला सुनाने से पूर्व सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दिल दहलाने वाला प्रकरण है। यह प्रकरण समाज के उस काले चेहरे को उजागर करता है, जहां बच्चियों के साथ दुष्कर्म के साथ देह व्यापार जैसे घिनौने काम में धकेला जाता है। 

तीनों पीड़िता नाबालिग हैं, एक प्रकार से तीनों पीड़ताओं का खून चूसा गया। किस्मत थी तीनों बच्चियां बच गईं। अन्यथा सारा जीवन नर्क में रहना पड़ता। भविष्य में न जाने कितनी बार और खरीदी व बेची जातीं। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है।
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