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मनरेगा योजना घपले में पंचायत सचिव निलंबित
Updated Tue, 12 Sep 2017 12:35 AM IST
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मनरेगा
- फोटो : अमर उजाला
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फिरोजाबाद। नारखी की ग्राम पंचायत डोरसा मोहम्मदपुर में मनरेगा योजना में हुए घपले में शामिल पूर्व सचिव जितेंद्र सिंह यादव को डीडीओ अरविंद चंद्र जैन ने डीएम के आदेश पर निलंबित कर दिया। तकनीकी सहायक को हटाने की तैयारी कर ली। इधर प्रधान संघ ने डीएम नेहा शर्मा से भेंट की। उन्होंने प्रधान को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।
नारखी ब्लाक की ग्राम पंचायत डोरसा मोहम्मदपुर में मनरेगा योजना में घपले की शिकायत मिली थी। तत्कालीन बीडीओ प्रतिमा निमेष ने इसकी जांच कराई थी। बिना कार्य कराए ही एक लाख 19 हजार 136 रुपया निकालने का मामला पकड़ा गया था।
मुख्यालय से दोबारा जांच कराई तो पूर्व सचिव जितेंद्रपाल यादव, प्रधान चंद्रशेखर एवं तकनीकी सहायक मीटरपाल को दोषी माना। डीएम नेहा शर्मा ने पूर्व सचिव जितेंद्र यादव, प्रधान चंद्रशेखर एवं मीटरपाल के खिलाफ थाने में अभियोग दर्ज करने आदेश दिए थे। डीएम के आदेश पर प्रभारी बीडीओ ने अभियोग दर्ज कराया था।
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इस मामले में डीडीओ अरविंद चंद्र जैन ने पूर्व सचिव जितेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इधर नारखी प्रधान संघ के अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह बूली के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल डीएम नेहा शर्मा से मिला।
प्रधान चंद्रशेखर को निर्दोष बताया। कहा कि मनरेगा योजना में सचिव व तकनीकी सहायक के हस्ताक्षर होते हैं। निष्पक्ष जांच हो।
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नारखी ब्लाक की ग्राम पंचायत डोरसा मोहम्मदपुर में मनरेगा योजना में घपले की शिकायत मिली थी। तत्कालीन बीडीओ प्रतिमा निमेष ने इसकी जांच कराई थी। बिना कार्य कराए ही एक लाख 19 हजार 136 रुपया निकालने का मामला पकड़ा गया था।
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मुख्यालय से दोबारा जांच कराई तो पूर्व सचिव जितेंद्रपाल यादव, प्रधान चंद्रशेखर एवं तकनीकी सहायक मीटरपाल को दोषी माना। डीएम नेहा शर्मा ने पूर्व सचिव जितेंद्र यादव, प्रधान चंद्रशेखर एवं मीटरपाल के खिलाफ थाने में अभियोग दर्ज करने आदेश दिए थे। डीएम के आदेश पर प्रभारी बीडीओ ने अभियोग दर्ज कराया था।
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इस मामले में डीडीओ अरविंद चंद्र जैन ने पूर्व सचिव जितेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इधर नारखी प्रधान संघ के अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह बूली के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल डीएम नेहा शर्मा से मिला।
प्रधान चंद्रशेखर को निर्दोष बताया। कहा कि मनरेगा योजना में सचिव व तकनीकी सहायक के हस्ताक्षर होते हैं। निष्पक्ष जांच हो।