फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Crackdown on adulterators: 12 establishments fined Rs 3.90 lakh

मिलावटखोरों पर चाबुक: 12 प्रतिष्ठानों पर लगा 3.90 लाख का जुर्माना

Mon, 01 Jun 2026 02:19 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jun 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Crackdown on adulterators: 12 establishments fined Rs 3.90 lakh
आगरा। जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और बिना पंजीकरण के खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व में पकड़े गए मामलों में सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रशासन ने कुल 12 मामलों में सुनवाई करते हुए दोषियों पर कुल 3 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

न्यायालय के आदेश के अनुसार, नगला भक्तू शमशाबाद स्थित एक दूध संकलन केंद्र पर मौके पर निरीक्षण के दौरान मिलावट पाए जाने पर खाद्य कारोबारकर्ता चरन सिंह पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। इसी तरह मुस्तफा क्वार्टर स्थित पंडितजी डेरी पर भी मिलावटी दूध बेचने के आरोप में संचालक मनीष लवानिया पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। थाना छत्ता अंतर्गत मस्ता की बगीची चौराहा पर मिलावटी दूध की सप्लाई करने पर 35 हजार रुपये, जबकि जलेसर रोड टेढ़ी बगिया पर केन में मिलावटी दूध लादकर ले जाते हुए पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये और नाऊ की सराय जलेसर रोड टेढ़ी बगिया क्षेत्र में भी दूध में मिलावट पाए जाने पर दूध कारोबारी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन


खाद्य उत्पादों में मिलावट पर भी सख्ती
दूध के अलावा तेल, बेसन और बेकरी उत्पादों में मिलावट करने वालों पर भी एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने जुर्माना लगाया। बाईपास रोड किरावली स्थित आरएसजी एंटरप्राइजेज पर मिलावटी बेसन मिलने पर संचालक सतीशचन्द शर्मा पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। रश्मि विहार चमरौली स्थित ध्रुव राठौर ऑयल मिल एवं आटा चक्की के निरीक्षण में मिलावटी तेल और आटा बरामद होने पर संचालक पर 45 हजार रुपये का दंड लगाया गया है। बाह में पुरानी सब्जी मंडी जरार में सरसों के तेल में मिलावटखोरी करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


खोया की बर्फी और बेकरी उत्पाद मिले मिलावटी
देवी मंदिर रुई की मंडी स्थित दिल्ली दरबार फेमस बेकरी में मिलावटी उत्पाद मिलने पर शमशाद हुसैन पर 40 हजार रुपये तथा मोहम्मद खुशहाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मंडी मिर्जा खां फतेहपुर सीकरी स्थित श्री कैला देवी स्वीट्स पर खोया की बर्फी मिलावटी पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि बालूगंज चौराहा पर चार पहिया वाहन में मिलावटी खोया ले जाते हुए पकड़े जाने पर प्रतिवादी पर 10 हजार रुपये लगाया गया।


बिना पंजीकरण वालों पर भी सख्ती
कमला नगर के निषाद चौक स्थित बिस्कुट, नमकीन और टॉफी के विक्रय प्रतिष्ठान पर बिना वैध पंजीकरण के व्यापार संचालित करने पर संचालक अनिल अग्रवाल पर 35 हजार रुपये, नाऊ की सराय जलेसर रोड पर ब्रेड, बिस्कुट, पैक्ड मिल्क और नमकीन बेचने के मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed