Mathura: लाठी-डंडों से पीटकर ग्रामीण की हत्या के मामले में सुनाया अदालत ने फैसला, दो को आजीवन कारावास
वर्ष 2019 में ग्रामीण की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जिला जज की अदालत ने निर्णय देते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मथुरा में ग्रामीण की हत्या के मामले में दो लोगों को जिला जज राजीव भारती की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपसी रंजिश को लेकर ग्रामीण से लाठी-डंडों से मारपीट की गई थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल ग्रामीण की इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद से ही अभियुक्त जेल में बंद हैं।
2019 की है घटना
वारदात 24 मार्च 2019 की है। राया के गांव खरवा निवासी शिशुपाल (30) की गांव के ही जितेंद्र और कलुआ ने आपसी रंजिश के चलते शिशुपाल को लाठी-डंडों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शिशुपाल के भाई देवेंद्र सिंह ने थाना राया में जितेंद्र व कलुआ निवासी खरवा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके चार्जशीट को कोर्ट भेज दिया।
सुनाई गई सजा
मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चली। अभियोजन ने वारदात के आठ गवाह अदालत में पेश किए। बुधवार को जिला जज की अदालत ने दोनों अभियुक्त जितेंद्र और कलुआ निवासी खरवा को आजीवन की सजा सुनाई है। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि दोनों अभियुक्त वारदात में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही जेल में बंद हैं।