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Mathura: लाठी-डंडों से पीटकर ग्रामीण की हत्या के मामले में सुनाया अदालत ने फैसला, दो को आजीवन कारावास

Thu, 21 Jul 2022 06:49 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, मथुरा
अमर उजाला ब्यूरो, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Thu, 21 Jul 2022 06:49 AM IST
सार

वर्ष 2019 में ग्रामीण की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जिला जज की अदालत ने निर्णय देते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
 

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Court sentenced two convicts to life imprisonment in the case of killing a villager by beating him with sticks
court new - फोटो : istock

विस्तार

मथुरा में ग्रामीण की हत्या के मामले में दो लोगों को जिला जज राजीव भारती की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपसी रंजिश को लेकर ग्रामीण से लाठी-डंडों से मारपीट की गई थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल ग्रामीण की इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद से ही अभियुक्त जेल में बंद हैं।

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2019 की है घटना 

वारदात 24 मार्च 2019 की है। राया के गांव खरवा निवासी शिशुपाल (30) की गांव के ही जितेंद्र और कलुआ ने आपसी रंजिश के चलते शिशुपाल को लाठी-डंडों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शिशुपाल के भाई देवेंद्र सिंह ने थाना राया में जितेंद्र व कलुआ निवासी खरवा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके चार्जशीट को कोर्ट भेज दिया। 

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सुनाई गई सजा 

मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चली। अभियोजन ने वारदात के आठ गवाह अदालत में पेश किए। बुधवार को जिला जज की अदालत ने दोनों अभियुक्त जितेंद्र और कलुआ निवासी खरवा को आजीवन की सजा सुनाई है। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि दोनों अभियुक्त वारदात में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही जेल में बंद हैं।

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