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Agra: डेढ़ साल की मासूम भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को उम्रकैद, साथ ही एक लाख का अर्थदंड

Thu, 19 Oct 2023 01:12 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 19 Oct 2023 01:12 PM IST
सार

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में डेढ़ साल की मासूम भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख का अर्थदंड लगाया है। 

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court sentenced life imprisonment to uncle who raped one and half year old innocent niece In Agra
उम्रकैद की सजा

विस्तार

ताजनगरी आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में रिश्ते के मामा ने डेढ़ साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। सुनवाई में कोर्ट ने टूंडला के गांव जरौली कला निवासी रजत को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास वर्मा ने उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 

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अदालत ने जुर्माना राशि से 60 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने के भी आदेश किए गए। वादिनी ने थाना खंदौली में तहरीर दी थी। बताया कि 6 मई 2019 को मौसी के बेटों की शादी में शामिल होने गांव पोइया गई थी। वहां दूसरी मौसी का बेटा रजत भी आया था। 
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यह भी पढ़ेंः- आगरा में पीड़ित का दर्द: थानाध्यक्ष ने बर्तन धुलवाए...शौचालय साफ कराए, मजदूरी व गोबर उठवाया; न्याय फिर भी नहीं
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बताया कि वह उनकी डेढ़ साल की अबोध बालिका को कुछ खिलाने के बहाने से ले गया। इसके बाद दुष्कर्म करके छोड़ गया। अभियोजन की तरफ से वादिनी सहित छह गवाह अदालत में पेश किए। विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने तर्क दिए। बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 

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