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UP: कंगना रणाैत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं...कोर्ट ने न्यू आगरा पुलिस से 15 दिन में की रिपोर्ट तलब
Tue, 02 Dec 2025 09:25 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 02 Dec 2025 09:25 AM IST
सार
भाजपा सांसद कंगना रणौत के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद में स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने इंस्पेक्टर न्यू आगरा को बीएनएसएस की धारा 225 (1) के तहत आदेश देकर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजने को कहा है।
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सांसद कंगना रणौत
- फोटो : संवाद
विस्तार
फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रणौत के खिलाफ प्रस्तुत परिवाद में स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने इंस्पेक्टर न्यू आगरा को बीएनएसएस की धारा 225 (1) के तहत आदेश देकर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजने को कहा है। वाद की की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की है।
अधिवक्ता और राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को न्यायालय में कंगना रणौत के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया था। आरोप था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को किसानों के लिए दिए बयान में अपमानजनक बातें बोली थीं।उनके बयान से उनकी और लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
अधीनस्थ न्यायालय के छह मई 2025 को परिवाद खारिज करने के बाद वादी ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया था। स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया था। वादी ने पुलिस की रिपोर्ट को अधूरा बताया था। इसके बाद न्यायालय ने दूसरी बार थाना न्यू आगरा से जांच रिपोर्ट मांगी है।
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अधिवक्ता और राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को न्यायालय में कंगना रणौत के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया था। आरोप था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को किसानों के लिए दिए बयान में अपमानजनक बातें बोली थीं।उनके बयान से उनकी और लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
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अधीनस्थ न्यायालय के छह मई 2025 को परिवाद खारिज करने के बाद वादी ने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया था। स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया था। वादी ने पुलिस की रिपोर्ट को अधूरा बताया था। इसके बाद न्यायालय ने दूसरी बार थाना न्यू आगरा से जांच रिपोर्ट मांगी है।
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