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यूपी: 17 साल पुराने बिजली चोरी मामले में अदालत सख्त, शीतगृह और निदेशक संजय शर्मा की कुर्की के आदेश
Fri, 09 Oct 2026 11:57 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:57 AM IST
सार
आगरा में 2008 के बिजली चोरी मामले में लगातार अदालत में पेश न होने पर मयूर शीतगृह और उसके निदेशक संजय शर्मा के खिलाफ कुर्की के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने एत्मादपुर के थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शीतगृह की कुर्की से पहले किसानों को अपनी फसल निकालने के लिए पर्याप्त समय और सूचना देनी होगी।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में 17 साल पुराने विद्युत चोरी के मामले में मेसर्स मयूर शीतगृह और उसके निदेशक संजय शर्मा को अदालत में लगातार गैरहाजिर रहना भारी पड़ गया। विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध पवन कुमार श्रीवास्तव ने शीतगृह और निदेशक संजय शर्मा के खिलाफ कुर्की के आदेश दिए।
थाना एत्मादपुर में 27 नवंबर, 2008 को अवर अभियंता जितेंद्र पाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह प्राथमिकी विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मयूर शीतगृह के निदेशक राजू अग्रवाल और संजय शर्मा पर बिजली चोरी के आरोप में थी। मामला विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध की अदालत में लंबित है। दोनों निदेशकों के हाजिर न होने पर राजू अग्रवाल के लखनऊ स्थित आवास की कुर्की पहले ही हो चुकी है।
अदालत ने कहा कि आरोपियों को मुकदमे की जानकारी है फिर भी वे हाजिर नहीं हो रहे। निदेशक संजय शर्मा के आवास की पूर्व कुर्की प्रक्रिया सही न होने पर अदालत ने पुनः कुर्की के आदेश दिए। साथ ही, मयूर शीतगृह की भी कुर्की करने के निर्देश थानाध्यक्ष एत्मादपुर को दिए गए हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि शीतगृह की कुर्की से पहले किसानों को फसल उत्पाद निकालने के लिए पर्याप्त समय और सूचना दी जाए।
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थाना एत्मादपुर में 27 नवंबर, 2008 को अवर अभियंता जितेंद्र पाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह प्राथमिकी विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मयूर शीतगृह के निदेशक राजू अग्रवाल और संजय शर्मा पर बिजली चोरी के आरोप में थी। मामला विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध की अदालत में लंबित है। दोनों निदेशकों के हाजिर न होने पर राजू अग्रवाल के लखनऊ स्थित आवास की कुर्की पहले ही हो चुकी है।
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अदालत ने कहा कि आरोपियों को मुकदमे की जानकारी है फिर भी वे हाजिर नहीं हो रहे। निदेशक संजय शर्मा के आवास की पूर्व कुर्की प्रक्रिया सही न होने पर अदालत ने पुनः कुर्की के आदेश दिए। साथ ही, मयूर शीतगृह की भी कुर्की करने के निर्देश थानाध्यक्ष एत्मादपुर को दिए गए हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि शीतगृह की कुर्की से पहले किसानों को फसल उत्पाद निकालने के लिए पर्याप्त समय और सूचना दी जाए।
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