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दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई गई

Tue, 14 Jul 2020 10:54 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2020 10:54 PM IST
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मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में ढाई साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई गई है। उसको 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना बेवर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 19 जनवरी 2018 की रात घर में सो रही थी। तभी गांव का रहने वाला संदीप कुमार उसके घर में घुस गया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने संदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद जांच करके संदीप के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। बाद में पुलिस ने संदीप को पकड़कर जेल भेज दिया।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने युवक केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर संदीप को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने युवक को कड़ी सजा देने की दलील की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाकर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
वारदात के बाद ही संदीप को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडना पड़ा। मंगलवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।

पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
दुष्कर्मी संदीप पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में दिया है जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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