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दीवानी न्यायालय में 45 दिन बाद काम शुरू

Fri, 08 May 2020 05:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2020 05:39 PM IST
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08एमएनपी-11-दीवानी गेट पर चेकिंग करते सुरक्षाकर्मी - फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। कोरोना संक्रमण के चलते दीवानी न्यायालय 45 दिन बाद खुला। मुकदमों के संबंध में दीवानी पहुंचे वकीलों और वादकारियों को सघन तलाशी के बाद ही दीवानी परिसर में प्रवेश दिया गया। दीवानी कर्मचारियों को उनकेे प्रवेश पारस देखने के बाद ही परिसर में जाने दिया गया।
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दीवानी न्यायालय में 45 दिन बाद शुक्रवार से काम शुरू हुआ। न्यायालयों में काम के लिए समय सीमा तय की गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर औरेंज और ग्रीन जोन के न्यायालयों में शुक्रवार से काम शुरू होने के निर्देश के तहत जिला जज तेजप्रताप तिवारी के निर्देश पर दीवानी परिसर सहित सभी न्यायालयों को सैनिटाइज कराया गया। शुक्रवार को सुबह से ही पीएसी के जवान मुख्य द्वार पर पहुंच गए।
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न्यायालयों में सुनवाई का समय
स्पेशल कोर्ट ईसी एक्ट 10.30 बजे से 11.00 बजे
स्पेशल कोर्ट एससीएसटी एक्ट 11.30 बजे से 12.00 बजे
जिला जज न्यायालय 11.30 बजे से 12.30 बजे
सीजेएम न्यायालय 12.30 बजे से 01.30 बजे
स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट 02.00 बजे से 02.30 बजे
स्पेशल कोर्ट दुष्कर्म एवं पॉक्सो प्रथम 02.30 बजे से 02.45 बजे
स्पेशल कोर्ट दुष्कर्म एंव पॉक्सो द्वितीय 02.45 बजे से 03.00 बजे
स्पेशल कोर्ट डकैती 03.00 बजे से 03.30 बजे
स्पेशल कोर्ट गैंगेस्टर 03.30 बजे से 04.00 बजे
स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस 04.00 बजे से 04.30 बजे
न्यायिक अधिकारियों की तैनाती
नौ मई-अपर जिला जज चतुर्थ तरुण कुमार सिंह
10 मई- स्पेशल जज पॉक्सो अखिलेश कुमार
11 मई- अपर जिला जज तृतीय पूनम
12 मई- अपर जिला जज षष्टम शक्ति सिंह
13 मई- अपर जिला जज दुष्कर्म एवं पॉक्सो प्रथम अनीता
14 मई- अपर जिला दुष्कर्म एवं पॉक्सो द्वितीय निधि
15 मई- अपर जिला जज अष्टम लवी यादव
16 मई- एफटीसी जज अवनीश गौतम
तीन जून तक प्रभावी रहेंगे अंतरिम आदेश
जिन मामलों में न्यायालयों द्वारा अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं। उनमें अगर 17 मई अथवा उससे पहले सयम सीमा समाप्त हो रही है। तो वह आदेश तीन जून तक प्रभावी रहेंगे। स्टे और जमानत आदेशों को तहन जून तक प्रभावी माना जाएगा।
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वीसी से होगी सुनवाई
न्यायालयें में मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से होगी। न्यायालय में वादकारियों और वकीलों को प्रवेश के बिना ही वीसी से मामलों की सुनवाई की जाएगी। दीवानी परिसर में प्रवेश और मौजूदगी केे दौरान सभी को मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा।
देवव्रत राय चौधरी, केंद्रीय नाजिर
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