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वादकारियों को हाईकोर्ट ने दी राहत
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मैनपुरी। वादकारियों को लॉकडाउन के चलते हाईकोर्ट ने राहत दी है। लंबित मुकदमों में सामान्य तारीखें लगाने के बाद जिला जज के निर्देश पर सूची दीवानी के मुख्य द्वार सहित नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा दी गई है।
लॉकडाउन के चलते हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज तेजप्रताप तिवारी के आदेश पर सभी अदालतों में लंबित मुकदमों में सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं। लंबित मुकदमों में लगाई गई सामान्य तारीखों में अब 30 मार्च केे स्थान पर 27 अप्रैल, 31 मार्च की 28 अप्रैल, तीन अप्रैल की 29 अप्रैल, चार अप्रैल की 30 अप्रैल, सात अप्रैल की एक मई, आठ अप्रैल की दो मई, नौ अप्रैल की चार मई, 10 अप्रैल की पांच मई, 13 अप्रैल की छह मई, 15 अप्रैल की सात मई की तारीखें तय की गई हैं।
जिला जज ने बताया अदालतों में लंबित मुकदमों में तय तारीखों की सूची दीवानी के मुख्य द्वार सहित नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराई गई है।
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जमानत याचिकाओं पर होगी सुनवाई
लॉकडाउन में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए लोगों की जमानत याचिकाओं और रिमांड पर सुनवाई जारी रहेगी।
हाईकोर्ट के निर्देश के तहत नियमित रूप से रिमांड मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके पेश लोगों की जमानत और रिमांड पर सुनवाई करेंगे। इस संबंध में जिला जज ने रिमांड मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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लॉकडाउन के चलते हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज तेजप्रताप तिवारी के आदेश पर सभी अदालतों में लंबित मुकदमों में सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं। लंबित मुकदमों में लगाई गई सामान्य तारीखों में अब 30 मार्च केे स्थान पर 27 अप्रैल, 31 मार्च की 28 अप्रैल, तीन अप्रैल की 29 अप्रैल, चार अप्रैल की 30 अप्रैल, सात अप्रैल की एक मई, आठ अप्रैल की दो मई, नौ अप्रैल की चार मई, 10 अप्रैल की पांच मई, 13 अप्रैल की छह मई, 15 अप्रैल की सात मई की तारीखें तय की गई हैं।
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जिला जज ने बताया अदालतों में लंबित मुकदमों में तय तारीखों की सूची दीवानी के मुख्य द्वार सहित नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराई गई है।
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जमानत याचिकाओं पर होगी सुनवाई
लॉकडाउन में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए लोगों की जमानत याचिकाओं और रिमांड पर सुनवाई जारी रहेगी।
हाईकोर्ट के निर्देश के तहत नियमित रूप से रिमांड मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके पेश लोगों की जमानत और रिमांड पर सुनवाई करेंगे। इस संबंध में जिला जज ने रिमांड मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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