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कोर्ट में दो भाई सहित चार हत्यारे दोषी करार
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मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में चार साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड के चार आरोपी अपर जिला जज शक्ति सिंह ने दोषी पाए हैं। उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। आरोपियों को जेल से लाकर 26 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
थाना किशनी के दादीपुर निवासी रमेश चंद्र, अपनी पत्नी मिथिलेश, पौत्री अनन्या के साथ 16 जून 2016 की रात को मकान में लेटी थी। तभी गांव के राजीव अपने भाई संजीव, गंाव के धीरज और रामरतन के साथ वहां पहुंच गए। रंजिश के चलते आरोपियों ने फायरिंग कर दी जिससे मिथिलेश की मौकेे पर ही मौत हो गई। अनन्या की उपचार के दौरान सैफई में मौत हो गई। अनन्या के पिता प्रमोद कुमार ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पुलिस ने जांच के बाद चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज षष्टम शक्ति सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने दोहरे हत्याकांड के संबंध में गवाही दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव की दलीलों के आधार पर चारों को दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया गया। उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। आरोपियों को 26 फरवरी को जेल से लेकर सजा सुनाई जाएगी।
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थाना किशनी के दादीपुर निवासी रमेश चंद्र, अपनी पत्नी मिथिलेश, पौत्री अनन्या के साथ 16 जून 2016 की रात को मकान में लेटी थी। तभी गांव के राजीव अपने भाई संजीव, गंाव के धीरज और रामरतन के साथ वहां पहुंच गए। रंजिश के चलते आरोपियों ने फायरिंग कर दी जिससे मिथिलेश की मौकेे पर ही मौत हो गई। अनन्या की उपचार के दौरान सैफई में मौत हो गई। अनन्या के पिता प्रमोद कुमार ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने जांच के बाद चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज षष्टम शक्ति सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने दोहरे हत्याकांड के संबंध में गवाही दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव की दलीलों के आधार पर चारों को दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया गया। उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। आरोपियों को 26 फरवरी को जेल से लेकर सजा सुनाई जाएगी।
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