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दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

Tue, 21 Jan 2020 10:48 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2020 10:48 PM IST
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मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में चार साल पहले महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को एफटीसी जज प्रथम लवी यादव ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना भोगांव क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला पांच अप्रैल 2016 की दोपहर 12 बजे अपने खेत में घास काट रही थी, तभी खेत पर पहुंचे सोनू उर्फ घमंडी निवासी ऊमरीहार ने उसको दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के शोर मचाने पर वह भाग गया। बाद में पीड़िता ने थाने पहुंचकर सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर जांच करने के बाद सोनू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम जज लवी यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार यादव ने उसको कड़ी सजा देेने की दलील दी। एफटीसी जज लवी यादव ने उसको 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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किसी अदालत से नहीं मिली जमानत
दुष्कर्म के दोषी सोनू को पुलिस ने वारदात के बाद जेल भेज दिया। उसको किसी भी अदालत से जमानत नहीं मिली। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडना पड़ा। मंगलवार को सोनू को जेल से निर्णय सुनने के लिए अदालत लाया गया। सजा सुनाए जाने केे बाद उसको जेल भेज दिया गया।
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