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दो शूटरों को आजीवन कारावास
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मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में 13 साल पहले प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या करने वाले दो शूटरों को स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद उनको जेल भेजा गया है।
थाना कोतवाली के महमूद नगर निवासी जावेद अंसारी की तीन अक्तूबर 2007 की रात आठ बजे घर केे पास बाइक सवार तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जावेद के भाई मोहम्मद आबिद अंसारी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच में जावेद की हत्या करने के संबंध में दिलीप शुक्ला उर्फ डालडा निवासी मोहल्ला खेड़ा, सुनील निवासी मोहल्ला भटेला के नाम सामने आने पर उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार की कोर्ट में हुई।
मुकदमे की सुनवाई केे दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने दिलीप और सुनील द्वारा जावेद की हत्या करने केे संबंध में गवाही दी। गवाही के आधार स्पेशल जज ने दोनों को जावेद की हत्या करने का दोषी पाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज अशोक कुमार ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने केे बाद उनको अदालत से जेल भेजा गया है।
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थाना कोतवाली के महमूद नगर निवासी जावेद अंसारी की तीन अक्तूबर 2007 की रात आठ बजे घर केे पास बाइक सवार तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जावेद के भाई मोहम्मद आबिद अंसारी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच में जावेद की हत्या करने के संबंध में दिलीप शुक्ला उर्फ डालडा निवासी मोहल्ला खेड़ा, सुनील निवासी मोहल्ला भटेला के नाम सामने आने पर उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार की कोर्ट में हुई।
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मुकदमे की सुनवाई केे दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने दिलीप और सुनील द्वारा जावेद की हत्या करने केे संबंध में गवाही दी। गवाही के आधार स्पेशल जज ने दोनों को जावेद की हत्या करने का दोषी पाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज अशोक कुमार ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने केे बाद उनको अदालत से जेल भेजा गया है।
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