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Agra News: हत्यारे भतीजे को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Sun, 01 Sep 2024 11:21 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 01 Sep 2024 11:21 PM IST
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Court did not grant bail to murdered nephew
कासगंज। अपर जिला एवं सत्र (एफटीसी) प्रथम न्यायाधीश घनेंद्र कुमार की कोर्ट ने चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज को खारिज कर दिया।
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अमांपुर क्षेत्र के सरसई नरू निवासी प्रमोद की उसके भतीजे उपेंद्र ने 14 जुलाई 2024 को 18 बीघा जमीन के चलते खेत में ले जाकर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। बुआ गुड्डो देवी ने अपने भतीजे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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आरोपी भतीजे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने मामले की पैरवी की और आरोपी की जमानत का विरोध किया। अपर जिला एवं सत्र एफटीसी प्रथम ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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