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Agra News: छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने नहीं दी जमानत
Sat, 23 Nov 2024 01:19 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 23 Nov 2024 01:19 AM IST
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अमापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग को गांव के ही आदेश यादव स्कूल आते व जाते समय छेडख़ानी करता और उसका रास्ता रोक लेता था। उसने इसकी शिकायत आरोपी के घर पर की। इसके बाद आदेश, पूरन,सुमित,संजू,जुगेंद्र, जादन ने मिलकर 11 अगस्त 2024 को सरिया डंडा लेकर नाबालिग की दुकान में घुस कर उसके परिजनों के साथ मारपीट की और उसके साथ अभद्रता की।
मामले की प्राथमिकी थाना अमांपुर में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी आदेश यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अमापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग को गांव के ही आदेश यादव स्कूल आते व जाते समय छेडख़ानी करता और उसका रास्ता रोक लेता था। उसने इसकी शिकायत आरोपी के घर पर की। इसके बाद आदेश, पूरन,सुमित,संजू,जुगेंद्र, जादन ने मिलकर 11 अगस्त 2024 को सरिया डंडा लेकर नाबालिग की दुकान में घुस कर उसके परिजनों के साथ मारपीट की और उसके साथ अभद्रता की।
मामले की प्राथमिकी थाना अमांपुर में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी आदेश यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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