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UP: शराब पिलाकर घोंटा गला...प्लाॅट में मिली थी लाश, साक्ष्य के अभाव में हत्यारोपी भाई कोर्ट से बरी
Tue, 28 Oct 2025 09:40 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Tue, 28 Oct 2025 09:40 PM IST
सार
युवक की हत्या कर शव को खाली प्लाॅट में फेंक दिया गया था। मामले में पुलिस ने मृतक के भाई को गिरफ्तार किया था। कोर्ट से साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया गया।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शराब पिलाकर भाई की गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी गांव गढ़ी संपत निवासी रमेश चंद फाैजी को न्यायालय ने बरी कर दिया। ठोस साक्ष्य के अभाव में दोष सिद्ध न होने पर एडीजे-5 मृदुल दुबे ने बरी करने के आदेश दे दिए।
थाना एत्मादपुर में दर्ज केस के अनुसार गुड्डी देवी ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 16 अक्तूबर 2019 को उनके पति कांतिलाल का शव आईओसी रोड, नगला ज्ञान सिंह के पास खाली प्लॉट में मिला था। कांतिलाल की शर्ट से ही गला घोंटकर हत्या की गई थी। शीलेंद्र कुमार ने शव देखने के बाद अपने चाचा रमेश चंद फौजी को सूचना दी थी। रमेश चंद ने ही पुलिस बुलाई। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया।
विवेचना में सामने आया कि मृतक कांतिलाल के अपने भाई रमेश चंद फौजी की पत्नी से करीबी थी। इसके कारण रमेश चंद नगला ज्ञान सिंह में रहने लगा था। इसके बाद भी कांतिलाल उससे मिलता रहा। इससे नाराज होकर शराब पिलाने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी।
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अभियोजन की तरफ से मृतक की पत्नी, भतीजे सहित सात गवाह अदालत में पेश किए। तीनों गवाह के बयानों से साक्ष्य नहीं मिल सके। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।
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थाना एत्मादपुर में दर्ज केस के अनुसार गुड्डी देवी ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 16 अक्तूबर 2019 को उनके पति कांतिलाल का शव आईओसी रोड, नगला ज्ञान सिंह के पास खाली प्लॉट में मिला था। कांतिलाल की शर्ट से ही गला घोंटकर हत्या की गई थी। शीलेंद्र कुमार ने शव देखने के बाद अपने चाचा रमेश चंद फौजी को सूचना दी थी। रमेश चंद ने ही पुलिस बुलाई। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया।
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विवेचना में सामने आया कि मृतक कांतिलाल के अपने भाई रमेश चंद फौजी की पत्नी से करीबी थी। इसके कारण रमेश चंद नगला ज्ञान सिंह में रहने लगा था। इसके बाद भी कांतिलाल उससे मिलता रहा। इससे नाराज होकर शराब पिलाने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी।
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अभियोजन की तरफ से मृतक की पत्नी, भतीजे सहित सात गवाह अदालत में पेश किए। तीनों गवाह के बयानों से साक्ष्य नहीं मिल सके। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।