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किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

Fri, 29 Apr 2022 11:18 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 29 Apr 2022 11:18 PM IST
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Convicted in raping a teenager, today the court will pronounce the sentence
मैनपुरी। कस्बा भोगांव के एक मोहल्ला से छह साल पहले किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने वाले सहित एक महिला को दोषी पाया गया है। दोनों को स्पेशल जज-रेप एंड पॉक्सो एक्ट (प्रथम) अनीता ने अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा है।
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किशोरी को 28 फरवरी 2016 को इरशाद निवासी गांव मैथा, थाना शिवली, जिला कानपुर देहात भगा ले गया था। मां ने इरशाद, शेरबानो, हसमुद्दीन निवासी मोहल्ला प्रेमचिरैया थाना भोगांव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करके तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कराई गवाही के आधार पर जज ने तीनों को दोषी पाया। इरशाद और शेरबानो को जेल भेजा गया है।
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आज सुनाई जाएगी सजा
इरशाद और शेरबानो को 30 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। एडीजीसी विपिन चतुर्वेदी ने बताया कि दोषी पाए गए दोनों आरोपियों को शनिवार की सुबह निर्णय सुनने के लिए जेल से अदालत लाया जाएगा। सजा सुनाने के बाद उनको जेल भेजा जाएगा।
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गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी
आरोपी हसमुद्दीन निवासी मोहल्ला प्रेमचिरैया की गिरफ्तारी के लिए गैरजमानती वारंट जारी किए गए हैं। स्पेशल जज ने एसपी को लिखे पत्र में कहा है कि हसमुद्दीन अदालत में नहीं आया जबकि दोनों आरोपियों से फोन पर संपर्क करता रहा। वहीं जज ने हसमुद्दीन की जमानत लेने वाले जमानतगीरों थाना भोगंाव के शिवपुरा निवासी अरविंद कुमार, तखरऊ जीवनपुर निवासी सत्यपाल सिंह को भी गिरफ्तार कर 30 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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