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Agra News: गैंगस्टर मामले में दोषी को दो साल का सश्रम कारावास
Thu, 20 Aug 2026 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:28 PM IST
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एटा। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण गैंगस्टर मामले में न्यायालय ने दोषी को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला थाना मिरहची से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार पांच अप्रैल 2024 को थाना मिरहची में गिरोह बनाकर अपराध करने के संबंध में सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी सर्वेश निवासी नगला हरनाम थाना बिल्सी जिला बदायूं के खिलाफ साक्ष्य संकलित किए गए। विवेचक ने गुणवत्ता के साथ विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दोषी को अधिकतम दंड दिलाने के लिए मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी के लिए चिन्हित किया गया। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसी वजह से बृहस्पतिवार को गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी सर्वेश को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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पुलिस के अनुसार पांच अप्रैल 2024 को थाना मिरहची में गिरोह बनाकर अपराध करने के संबंध में सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी सर्वेश निवासी नगला हरनाम थाना बिल्सी जिला बदायूं के खिलाफ साक्ष्य संकलित किए गए। विवेचक ने गुणवत्ता के साथ विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दोषी को अधिकतम दंड दिलाने के लिए मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी के लिए चिन्हित किया गया। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसी वजह से बृहस्पतिवार को गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी सर्वेश को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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