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पूर्व विधायक के पुत्रों और पत्नी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत
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आगरा। कोर्ट में पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग के बेटों सौरभ गर्ग, वैभव गर्ग और पत्नी लक्ष्मी गर्ग के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इसमें अमानत में खयानत सहित अन्य आरोप है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष लोहामंडी से आख्या मांगी है।
ओल्ड विजय नगर कॉलोनी स्थित विजयश्री अपार्टमेंट निवासी अशोक कुमार मोदी ने कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने आवश्यकता पड़ने पर नीरज डेयरी के लिए पांच लाख रुपये की मांग की। विश्वास करते हुए उन्हें रुपये दे दिए। समय निकलने पर उन्होंने तगादा किया। इस पर उन्होंने नीरज डेयरी का एक चेक 11 अप्रैल 2019 को दे दिया।
इस पर उन्होंने चेक बैंक में जमा किया। मगर, वो 12 अप्रैल 2019 को बिना भुगतान वापस आ गया। 20 अप्रैल 2019 को वह पूर्व विधायक के बेटों सौरभ, वैभव और पत्नी लक्ष्मी गर्ग के पास गए। पूर्व विधायक की मृत्यु होने के कारण उन्होंने एक से डेढ़ साल में भुगतान का आश्वासन दिया। आरोप है कि 25 अक्तूबर 2020 को रुपये मांगने पर गालीगलौज और अभद्रता की। धक्के मारकर भगा दिया। पीड़ित ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करने पर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया सक्सेना ने संज्ञान आदेश पारित करने से पूर्व थानाध्यक्ष लोहामंडी से प्रकरण में आख्या तलब की है।
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ओल्ड विजय नगर कॉलोनी स्थित विजयश्री अपार्टमेंट निवासी अशोक कुमार मोदी ने कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने आवश्यकता पड़ने पर नीरज डेयरी के लिए पांच लाख रुपये की मांग की। विश्वास करते हुए उन्हें रुपये दे दिए। समय निकलने पर उन्होंने तगादा किया। इस पर उन्होंने नीरज डेयरी का एक चेक 11 अप्रैल 2019 को दे दिया।
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इस पर उन्होंने चेक बैंक में जमा किया। मगर, वो 12 अप्रैल 2019 को बिना भुगतान वापस आ गया। 20 अप्रैल 2019 को वह पूर्व विधायक के बेटों सौरभ, वैभव और पत्नी लक्ष्मी गर्ग के पास गए। पूर्व विधायक की मृत्यु होने के कारण उन्होंने एक से डेढ़ साल में भुगतान का आश्वासन दिया। आरोप है कि 25 अक्तूबर 2020 को रुपये मांगने पर गालीगलौज और अभद्रता की। धक्के मारकर भगा दिया। पीड़ित ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करने पर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया सक्सेना ने संज्ञान आदेश पारित करने से पूर्व थानाध्यक्ष लोहामंडी से प्रकरण में आख्या तलब की है।
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