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Exclusive: ताजमहल के पास दुकानों से ज्यादा मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां, सर्वे में हुआ खुलासा

Thu, 06 Oct 2022 06:04 AM IST
मुकेश कुमार देश दीपक तिवारी, अमर उजाला आगरा
देश दीपक तिवारी, अमर उजाला आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 06 Oct 2022 06:04 AM IST
सार

ताजमहल के 300 मीटर के सर्वे में 1483 भवन चिह्नित किए हैं। जिनमें 619 दुकानें व 864 मकान हैं। अभी 200 मीटर का सर्वे और बाकी है।

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Commercial activities in houses more than shops near Taj Mahal
आगरा का ताजगंज क्षेत्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ताजमहल की 500 मीटर प्रतिबिंधित परिधि में दुकानों से ज्यादा मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। 300 मीटर के सर्वे में 1483 भवन चिह्नित किए हैं। जिनमें 619 दुकानें व 864 मकान हैं। अभी 200 मीटर का सर्वे और बाकी है। जिसके बाद व्यावसायिक गतिविधि वाले भवनों की संख्या 2000 तक पहुंच सकती हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने ताज के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां तत्काल बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दिए हैं। एडीए ने 17 अक्तूबर तक मोहलत देते हुए सभी कारोबार बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र का एडीए चार टीमों से सर्वे करा रहा है। करीब 300 मीटर दायरे में सर्वे पूरा हो चुका है। 
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सर्वे में अब तक 619 दुकानें चिह्नित की गई हैं, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट, एंपोरियम से लेकर पेठा स्टोर व ग्रोसरी स्टोर संचालित हैं। इनके अलावा 864 मकान ऐसे हैं जिनमें नीचें कमरों में व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, जबकि उपरी मंजिल में परिवार रहते हैं। ऐसे कुल 1483 भवन चिह्नित हुए हैं। जिनमें 270 भवनों पर नोटिस चस्पा हैं।

ताजगंज में सर्वे जारी 

सर्वे में एडीए की चार टीमें लगी हैं। ताजगंज में छह दिन से सर्वे जारी है। व्यावसायिक गतिविधियों के सर्वे में एक तरफ सीमा निर्धारण के लिए राजस्व टीमें शामिल हैं, दूसरी तरफ शांति व्यवस्था के लिए पुलिस का सहयोग है। शेष 200 मीटर का दायरा बड़ा और घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण एडीए ने अब सर्वे में नगर निगम व टोरंट पॉवर को शामिल किया है। 

नगर निगम से प्रतिबंधित दायरे में आने वाले भवनों का ब्योरा, जबकि टोरंट पावर से बिजली कनेक्शन का ब्योरा मांगा है। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताज के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां रोकने के आदेश दिए थे। 

चिह्नित किए हैं भवन

आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि आवासीय भवनों में भी व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। सर्वे में चिह्नित किया है। नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी व्यावसायिक गतिविधियां 500 मीटर में बंद होंगी।

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