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Agra: ताज के 500 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने की मोहलत बढ़ेगी!
Mon, 17 Oct 2022 03:05 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Mon, 17 Oct 2022 03:05 PM IST
सार
जिला अधिकारी नवनीत चहल ने संकेत दिए हैं कि दीपावली तक मोहलत मिल सकती है। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एडीए नगर निगम पुलिस सहित 15 विभाग की बैठक चल रही है।
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जिलाधिकारी कर रहे बैठक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ताजमहल के 500 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के मामले में कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। त्योहार पर रोजी-रोटी छिनने के विरोध में ताजगंज के व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। व्यथा सुनाई। जिसके बाद एडीए की मियाद खत्म होने से कुछ घंटे पहले प्रशासन व्यापारियों को राहत दे सकता है।
माना जा रहा है कि व्यापारियों पर अभी कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें याचिका दाखिल करने का समय दिया जाएगा, हालांकि व्यापारियों ने छह माह का समय मांगा है। जिला अधिकारी नवनीत चहल ने संकेत दिए हैं कि दीपावली तक मोहलत मिल सकती है। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एडीए नगर निगम पुलिस सहित 15 विभाग की बैठक चल रही है।
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माना जा रहा है कि व्यापारियों पर अभी कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें याचिका दाखिल करने का समय दिया जाएगा, हालांकि व्यापारियों ने छह माह का समय मांगा है। जिला अधिकारी नवनीत चहल ने संकेत दिए हैं कि दीपावली तक मोहलत मिल सकती है। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एडीए नगर निगम पुलिस सहित 15 विभाग की बैठक चल रही है।
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सीएम के समक्ष रखे दो बिंदु
पूर्व विधायक केशो मेहरा ने बताया कि हमने सीएम के समक्ष दो बिंदु रखे। पहला समानता के अधिकार की आड़ में आजीविका का अधिकार न छिने। दूसरा आदेश को लेकर एडीए सुप्रीम कोर्ट में अपना अधिवक्ता खड़ा करे। मानना है कि एडीए की तरफ से पक्षकार नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को यह आदेश दिया। सीएम ने अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं। कमिश्नर से वस्तुस्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। मुलाकात के दौरान अधिवक्ता शालिनी शर्मा, संजय अरोड़ा आदि मौजूद रहे।
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