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Agra News: आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए तैयारी में जुटे दावेदार
Sun, 02 Apr 2023 11:17 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 02 Apr 2023 11:17 PM IST
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मैनपुरी।
नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण जारी हो चुका है। अब इस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। चुनावी मैदान से बाहर हुए दावेदार आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी में जुट गए हैं। कोई नगर विकास विभाग के शासनादेश तलाश रहा है तो कोई अधिवक्ताओं का सहारा ले रहा है। हालांकि उनकी आपत्ति रंग लाएगी या नहीं ये बाद में ही पता चल सकेगा।
मैनपुरी नगर पालिका परिषद कुल दस नगर निकायों के लिए चुनाव प्रस्तावित है। निकाय अध्यक्षों के साथ ही शासन ने वार्ड आरक्षण भी जारी कर दिया है। वार्ड आरक्षण में गलती होने पर सात दिन में आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जा है। जिले में सात अप्रैल तक वार्ड आरक्षण पर आपत्तियां मांगी गई हैं।
आरक्षण जारी होने के बाद कई दावेदार मैदान से बाहर हो गए हैं। आरक्षण को अपने हक में करने के लिए अब आपत्ति ही उनके पास आखिरी मौका है। ऐसे में वे पूरी तैयारी के साथ आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं। इसके लिए कोई नगर निकाय चुनाव आरक्षण से संबंधित नियमावली और शासनादेश तलाश रहा है तो कोई अधिवक्ताओं का सहारा ले रहा है।
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रविवार को भी कलेक्ट्रेट पर आरक्षण संबंधी आपत्तियां तैयार करवाने के लिए लोग पहुंचते रहे। आपत्ति अगर विचार योग्य होगी तो प्रशासन द्वारा उसके निस्तारण के लिए आरक्षण में बदलाव संभव है। हालांकि अगर आपत्ति निराधार है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
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केवल जिलाधिकारी कार्यालय की आपत्तियां ही वैध
शासन ने अनंतिम आरक्षण की सूची जारी करते समय ही ये स्पष्ट कर दिया था कि आपत्तियां केवल एक ही कार्यालय में ली जाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय का चयन किया गया है। इससे इतर किसी कार्यालय में अगर आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
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वार्ड आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सात दिन का मौका दिया गया है। जो भी आपत्तियां प्राप्त कराई जाएंगी, उन पर विचार के बाद ही अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी।
-रामजी मिश्र, अपर जिलाधिकारी।
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नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण जारी हो चुका है। अब इस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। चुनावी मैदान से बाहर हुए दावेदार आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी में जुट गए हैं। कोई नगर विकास विभाग के शासनादेश तलाश रहा है तो कोई अधिवक्ताओं का सहारा ले रहा है। हालांकि उनकी आपत्ति रंग लाएगी या नहीं ये बाद में ही पता चल सकेगा।
मैनपुरी नगर पालिका परिषद कुल दस नगर निकायों के लिए चुनाव प्रस्तावित है। निकाय अध्यक्षों के साथ ही शासन ने वार्ड आरक्षण भी जारी कर दिया है। वार्ड आरक्षण में गलती होने पर सात दिन में आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जा है। जिले में सात अप्रैल तक वार्ड आरक्षण पर आपत्तियां मांगी गई हैं।
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आरक्षण जारी होने के बाद कई दावेदार मैदान से बाहर हो गए हैं। आरक्षण को अपने हक में करने के लिए अब आपत्ति ही उनके पास आखिरी मौका है। ऐसे में वे पूरी तैयारी के साथ आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं। इसके लिए कोई नगर निकाय चुनाव आरक्षण से संबंधित नियमावली और शासनादेश तलाश रहा है तो कोई अधिवक्ताओं का सहारा ले रहा है।
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रविवार को भी कलेक्ट्रेट पर आरक्षण संबंधी आपत्तियां तैयार करवाने के लिए लोग पहुंचते रहे। आपत्ति अगर विचार योग्य होगी तो प्रशासन द्वारा उसके निस्तारण के लिए आरक्षण में बदलाव संभव है। हालांकि अगर आपत्ति निराधार है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
केवल जिलाधिकारी कार्यालय की आपत्तियां ही वैध
शासन ने अनंतिम आरक्षण की सूची जारी करते समय ही ये स्पष्ट कर दिया था कि आपत्तियां केवल एक ही कार्यालय में ली जाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय का चयन किया गया है। इससे इतर किसी कार्यालय में अगर आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
वार्ड आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सात दिन का मौका दिया गया है। जो भी आपत्तियां प्राप्त कराई जाएंगी, उन पर विचार के बाद ही अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी।
-रामजी मिश्र, अपर जिलाधिकारी।