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Agra News: ट्रैक्टर चोरी की संदिग्ध घटना पर दावा हुआ निरस्त
Thu, 06 Jun 2024 12:22 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 06 Jun 2024 12:22 AM IST
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मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र से छह साल पहले ट्रैक्टर चोरी की घटना को संदिग्ध पाकर ट्रैक्टर मालिक द्वारा मुआवजा पाने के लिए दायर किया गया दावा खारिज कर दिया है। दावे की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में की गई है।
शहर के मोहल्ला अग्रवाल के रहने वाले धर्मेंद्र मिश्रा इस समय भोगांव रोड पर डीएम आवास के पास रहते हैं। उन्होंने एक ट्रैक्टर शिव कृष्णा ट्रैक्टर एजेंसी राधारमण रोड से खरीदा। 29 जून 2018 को ट्रैक्टर का बीमा यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी शाखा राधारमण रोड से कराया। ट्रैक्टर का बीमा 28 जून 2019 तक वैध था। धर्मेंद्र के अनुसार 25 जुलाई 2018 को ट्रैक्टर चोरी हो गया। 26 जुलाई को धर्मेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके अंतिम रिपोर्ट लगा दी।
धर्मेंद्र ने बीमा की धनराशि दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। आयोग में प्रमाण भी प्रस्तुत किए। यूनाइटेंड इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग में अपना पक्ष रखा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार देवेंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रैक्टर मालिक द्वारा मुआवजा पाने के लिए दायर किया गया दावा चोरी को सदिग्ध पाकर खारिज कर दिया गया है।
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शहर के मोहल्ला अग्रवाल के रहने वाले धर्मेंद्र मिश्रा इस समय भोगांव रोड पर डीएम आवास के पास रहते हैं। उन्होंने एक ट्रैक्टर शिव कृष्णा ट्रैक्टर एजेंसी राधारमण रोड से खरीदा। 29 जून 2018 को ट्रैक्टर का बीमा यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी शाखा राधारमण रोड से कराया। ट्रैक्टर का बीमा 28 जून 2019 तक वैध था। धर्मेंद्र के अनुसार 25 जुलाई 2018 को ट्रैक्टर चोरी हो गया। 26 जुलाई को धर्मेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके अंतिम रिपोर्ट लगा दी।
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धर्मेंद्र ने बीमा की धनराशि दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। आयोग में प्रमाण भी प्रस्तुत किए। यूनाइटेंड इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग में अपना पक्ष रखा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार देवेंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रैक्टर मालिक द्वारा मुआवजा पाने के लिए दायर किया गया दावा चोरी को सदिग्ध पाकर खारिज कर दिया गया है।
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