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Agra News: चाइल्ड लाइन ने दो बालिकाओं के रुकवाए विवाह

Wed, 28 Jun 2023 11:14 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 28 Jun 2023 11:14 PM IST
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Child line stopped the marriage of two girls

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कासगंज। कानून के तहत बालिका की शादी के लिए 18 वर्ष एवं बालकों की शादी के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित है। इस आयु से पहले शादी करना कानून अपराध है। यह बात अभिभावक भी जानते हैं, लेकिन जब बेटी की शादी की बात आती है तो वे इस उम्र के बंधन को नहीं मानते और बेटी का गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाइल्ड लाइन ने बुधवार को भी दो बाल विवाह रुकवाए। इस साल अब तक 25 बाल विवाह रुकवाए जा चुके है।


केस 1
ढोलना के ग्राम छावनी में परिजन एक 14 साल की बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना मिल गई। टीम ने मौके पर पहुंच गई। जब बालिका की उम्र के संबंध में जानकारी करने के लिए आवश्यक कागज मांगे गए तो परिजन नहीं दिखा सके। बारात नहीं आई थी, जिसके चलते परिजनों को शादी न करने की चेतावनी दी गई।
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केस 2
ग्राम ज्याउद्दीनपुर में 14 साल के युवक की शादी 25 साल के युवक के साथ करने की तैयारी चल रही थी। फिरोजाबाद से बारात आ चुकी थी। चाइल्ड लाइन को जब इसकी भनक लगी तो टीम पहुंच गई। टीम के आ जाने पर खलबली मच गई। दुल्हा मौके से भाग गया। इसके बाद टीम ने वर एवं वधु पक्ष को बाल विवाह न करने की चेतावनी दी।
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वर्जन
बाल विवाह कानूनन अपराध है। चाइल्ड लाइन के 1098 नंबर पर सूचना ऐसे मामलों में सूचना दी जा सकती है। दोनों मामलों में चेतावनी दी गई है। यदि परिजन बाल विवाह करते हैं तो वर वधु पक्ष के खिलाफ मामला पंजीकृ़त कराया जाएगा।- हरिओम वर्मा, डायरेक्टर चाइल्ड लाइन
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