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बिजौली के कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Fri, 17 Sep 2021 12:57 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Sep 2021 12:57 AM IST
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Case filed against Kotdar of Bijauli
बाह। बिजौली के कोटेदार विनोद कुमार के खिलाफ बाह थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसके खिलाफ अंगूठा लगवाकर राशन नहीं वितरित किए जाने की शिकायत जांच में सही मिली थी। इस पर आपूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार ने तहरीर दी थी। एसडीएम ने अनुबंध पत्र निलंबित कर कालाबाजारी के संबंध में सात दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है।
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बाह के आपूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि अंगूठा लगवाकर राशन न दिए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी। इसकी जांच की गई। इस दौरान गांव की चंद्रवती, पार्वती देवी, सुनीता देवी, सुशीला, बिलौना देवी, भगवान दास, राखी देवी, मुन्नी देवी, मल्ला देवी, सुनीता, अंगूठी देवी आदि के बयान दर्ज किए। जिसमें महिलाओं ने राशन नहीं दिए जाने का आरोप लगाया।
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इसके बाद कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में एसडीएम बाह अब्दुल बासित ने अनुबंध पत्र निलंबित कर कोटेदार नेकराम की दुकान से संबद्ध कर दिया है। राशन की कालाबाजारी के संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। बताया कि इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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