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बिना सीट बेल्ट चला रहे कार, नियमों का पालन करने में लापरवाही बरकरार

Wed, 02 Nov 2022 11:16 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Nov 2022 11:16 PM IST
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Car driving without seat belt, negligence in following the rules continues
कासगंज के बरेली मार्ग पर बिना सीट बैल्ट के वाहन चलाता चालक - फोटो : KASGANJ
कासगंज। जब लोग कार के शोरूम पर कार खरीदने जाते हैं तो उनका ध्यान कार के सेफ्टी फीचर्स पर होता है। कार खरीदते समय लोग अधिक से अधिक सेफ्टी फीचर्स वाले वाहनों को प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद भी कार चालकों की लापरवाही से सेफ्टी फीचर्स का लाभ दुर्घटनाओं के दौरान नहीं मिल पाता क्योंकि सीट बेल्ट लगाने में वाहन चालक लापरवाही बरत रहे हैं। आए दिन कार हादसों में लोगों की जानें चली जाती हैं। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के ई चालान भी होते हैं। सामान्य चेकिंग में भी कार्रवाई होती है, लेकिन लोग फिर भी ध्यान नहीं देते।
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जिले में आए दिन कार दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन लोग इन दुर्घटनाओं से भी सबक नहीं लेते। जानकारी के मुताबिक कार के सफ्टी फीचर्स तब तक काम नहीं करते जब तक वाहन चालक और सवारों ने सीट बेल्ट न लगाई हो। सीट बेल्ट लगी होने पर ही दुर्घटना के मौके पर एयर बैग खुलते हैं और लोगों की जान बच जाती है और दुर्घटना के समय सीट बेल्ट न लगाए होने पर एयर बैग नहीं खुलते जिससे लोग मौत का शिकार हो जाते हैं या फिर गंभीर घायल। बुधवार को किए गए रियलिटी चेक में बाईपास और बरेली-मथुरा मार्ग पर ऐसे कई कार चालक नजर आए जो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे।
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एआरटीओ राजेश राजपूत का कहना है कि कार में सवार चालक व अन्य सवारों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ट्रक, लोडर और बस चालकों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। पहली बार बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर दस हजार का जुर्माना लगता है।
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