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Agra: ताजमहल के आसपास आज बंद नहीं कराई जाएंगी दुकानें, मोहलत बढ़ेगी या नहीं इस पर असमंजस बरकरार

Tue, 18 Oct 2022 12:03 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 18 Oct 2022 12:03 AM IST
सार

प्रशासन ने मंगलवार से होने वाली कार्रवाई एक दिन के लिए रोक दी है। आगे की मोहलत पर एडीए विधिक राय लेगा। जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने की मोहलत बढ़ेगी या नहीं। 

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डीएम आवास पर हुई बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ताजमहल के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने की मियाद सोमवार को खत्म हो गई। मोहलत बढ़ेगी या नहीं इस पर असमंजस बरकरार है। सोमवार को व्यापारियों व 15 विभागों ने डीएम के साथ बैठक की। जिसके बाद मंगलवार से होने वाली कार्रवाई प्रशासन ने एक दिन के लिए रोक दी है। आगे की मोहलत पर एडीए विधिक राय लेगा, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दिए थे। एडीए ने व्यापारियों को 17 अक्तूबर तक दुकानें खाली करने की मोहलत दी। दुकानें बंद नहीं करने पर पुलिस व प्रशासन द्वारा बलपूर्वक दुकानें बंद कराने की बात कही थी। 

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मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिले थे व्यापारी 

विरोध में व्यापारी व भाजपा नेता रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा से मिले। उन्हें व्यथा सुनाई। इस पर शासन ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर मंगलवार को डीएम नवनीत चहल ने कैंप कार्यालय पर 15 विभागों के अधिकारियों और ताजगंज के व्यापारियों की बैठक बुलाई। 

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ताजगंज में दुकानों पर लगे बैनर - फोटो : अमर उजाला
एक घंटे चली बैठक में व्यापारियों ने छह महीने की मोहलत, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने और याचिका दायर करने तक कार्रवाई नहीं करने की बात कही। इसके बाद दिनभर पुलिस व प्रशासन के साथ एडीए व नगर निगम अधिकारियों ने मंत्रणा की। लेकिन रात तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

एक दिन के लिए कार्रवाई टली

फिर रात 10 बजे तय हुआ कि मंगलवार को दुकानों को जबरन बंद नहीं किया जाएगा। कार्रवाई को एक दिन के लिए टाल दिया गया है। इस बीच मंगलवार को एडीए इस मामले में विशेषज्ञों से विधिक राय लेगा। जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। एडीए ने 500 मीटर की परिधि में सर्वे कराया है। जिसमें 3000 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां चिह्नित की गई हैं। इन सभी को 17 अक्तूबर तक व्यापार बंद करने का अल्टीमेटम था। जिसकी मियाद सोमवार को खत्म हो गई है। 

आज बंद नहीं करेंगे दुकानें

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि आज पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। दुकानें बंद नहीं कराई जाएंगी। एडीए आज विधिक राय लेगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण कर जो भी उचित होगा अवश्य किया जाएगा।

विशेषज्ञों से लेंगे विधिक राय

आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना है। भविष्य में क्या स्थिति बन सकती है इसके लिए आज विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। तभी आगे कोई निर्णय किया जाएगा। फिलहाल मंगलवार को कार्रवाई नहीं की जाएगी।

नहीं उजड़ने देंगे व्यवसाय

छावनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जीएस धर्मेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के हित को ध्यान में रखा है। अफसरों से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। आज प्रशासन के साथ बैठक में व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा आश्वासन मिला है। आखिर रोजी रोटी का सवाल है।

मिले छह महीने की मोहलत

ताजगंज डवलपमेंट फाउडेंशन के अध्यक्ष नितिन सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कोई समय सीमा तय नहीं की। 50 हजार से अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्रशासन से छह महीने की मोहलत मांगी थी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि व्यापारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा।

ये रहे मौजूद

जिलाधिकारी नवनीत चहल के साथ बैठक में एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़, नगरायुक्त निखिल टीकाराम फुंडे, एडीए सिटी अंजनी कुमार, एसपी सिटी विकास कुमार, पूर्व मंत्री व विधायक डॉ. जीएस धर्मेश, पूर्व विधायक केशो मेहरा, भाजपा नेता, ताजगंज के व्यापारी और 15 से अधिक विभागों के अफसर मौजूद रहे। 
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