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Etah News: सरकारी जमीन पर प्रधान के पति ने बना लीं दुकानें, प्रशासन ने बुलडोजर से कराईं ध्वस्त

Sun, 26 Jun 2022 06:36 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 26 Jun 2022 06:36 PM IST
सार

एटा के गांव अचलपुर में प्रशासन ने आठ दुकानों को ध्वस्त कर 20 लाख रुपये की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस जमीन पर प्रधान के पति ने दुकानें बनवा लीं थीं। 

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Bulldozer demolished shops built on government land in Etah
बुलडोजर से ध्वस्त कराईं दुकानें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एटा जनपद के मारहरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव अचलपुर में तालाब की सरकारी जमीन पर ग्राम प्रधान के पति और देवर ने कब्जा कर दुकानें बनवा लीं। रविवार को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर आठ दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कराया दिया। करीब 20 लाख रुपये की सरकारी जमीन कब्जामुक्त कराई। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रधान पक्ष नजर नहीं आया। 

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मिरहची थाना क्षेत्र के ग्राम अचलपुर में गाटा संख्या 666 में सरकारी तालाब की 210 वर्गमीटर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। ग्राम प्रधान के पति राकेश उर्फ पप्पू एवं उनके भाई अमित ने अचलपुर से मरथरा मार्ग पर स्थित अपनी जमीन पर कई दुकानें बनाईं। जिसमें पीछे की ओर ग्राम पंचायत का तालाब स्थित है, जिस पर ढाई साल पहले अवैध रूप से कब्जा कर छह दुकानों का निर्माण करा लिया। 

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छह दुकानों का कराया ध्वस्त 

तालाब भूमि पर कब्जा कर दुकान बनवाए जाने की शिकायत पर रविवार को एसडीएम सदर शिवकुमार, सीओ सिटी कालू सिंह, तहसीलदार सदर सीपी सिंह राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही मारहरा, मिरहची और पिलुआ थाने का पुलिस बल को भी तैनात कर इलाके को छावनी बना दिया गया। इसके बाद जेसीबी मशीन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पक्की बनी सभी छह दुकानों को पूरी तरह ध्वस्त करा दिया गया।

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20 लाख रुपये का निर्माण ध्वस्त

तहसीलदार सदर ने बताया कि मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 20 लाख रुपये है। वहीं दुकानों का निर्माण भी लगभग इतनी ही कीमत का था, जिसे ध्वस्त करा दिया गया है।

कब्जाधारियों पर लगाया 41 हजार रुपये जुर्माना

सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध प्रशासन ने दोहरी कार्रवाई की है। एक ओर जहां बनाई गईं दुकानों को ध्वस्त कराया है। वहीं सरकारी जमीन के प्रयोग की क्षतिपूर्ति के लिए 41750 रुपये का जुर्माना भी किया है। 
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