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यूपी: BJP सांसद रामशंकर कठेरिया जिला जज की कोर्ट में करेंगे अपील, एमपीएमएलए कोर्ट से मिली है दो साल की सजा

Mon, 07 Aug 2023 12:05 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 07 Aug 2023 12:05 AM IST
सार

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया 12 साल पहले मारपीट और बलवा के एक मामले में दोषी पाए गए हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट अर्जुन ने उन्हें 2 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। 

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BJP MP Ramshankar Katheria will appeal in the district judge's court
कोर्ट से बाहर आते BJP सांसद रामशंकर कठेरिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा की एमपीएमएलए कोर्ट से दो साल की सजा सुनाए जाने पर सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने कहा है कि वह सोमवार को जिला जज के यहां अपील करेंगे। उन्हें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। तत्कालीन बसपा सरकार ने बिजली का काम टोरंट पावर कंपनी को दिया था, जिसका जनता विरोध कर रही थी।
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उन्होंने कहा कि आगरा के शमसाबाद रोड की रहने वाली मिथलेश नामक महिला कपड़ों पर प्रेस करके गुजर-बसर करती है। महिला एक लाख रुपये से अधिक का बिल आने पर कई बार कंपनी के कार्यालय में गई थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। मेरे पास आने पर 10 हजार रुपये में उसका फैसला हुआ। लेकिन जब महिला रुपये जमा करने गई तब उसके साथ अभद्रता व मारपीट की गई।
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सांसद ने बताया कि महिला बच्चों को लेकर उनके पास आई और आत्महत्या करने की बात कही। तब उसे लेकर टोरंट कंपनी के कार्यालय गए और काम कराया। वहां कोई भी किसी तरह की घटना नहीं हुई। लेकिन बसपा सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी थी।
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यह था पूरा मामला

दरअसल, आगरा में टोरेंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए। कोर्ट ने उन्हें दो वर्ष कारवास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना वर्ष 2011 की है। मामले में टरेंट अधिकारी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। 
 
मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के साकेत माल का है। यहां स्थित टोरेंट के सतर्कता कार्यालय (विद्युत चोरी निवारण कार्यालय) पर 16 नवंबर 2011 को पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पहुंचे। उनके साथ करीब 10-15 समर्थक थे। 
 

 
यहां पर मैनेजर भावेश रसिकलाल शाह बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों नें भावेश रसिकलाल शाह के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससें उन्हें काफी चोटें आईं। 

 
भावेश की तहरीर पर सांसद एवं उनके अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत में प्रेषित किया। मामले में गवाही एवं बहस के बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया।

 
मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान  पुलिस के आरोप पत्र, अधिवक्ता द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को धारा 147, 323 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने सांसद को दो वर्ष करावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया।
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