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बिजली चोरी करने पर पांच हजार जुर्माना
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मैनपुरी। बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने पर काटे गए कनेक्शन को जोड़कर बिजली चोरी करने वाले पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा करने पर उसे अदालत से छोड़ा गया है।
थाना करहल के नगला बांक निवासी शिवप्रसाद के मकान पर बिजली विभाग का 29905 रुपये बकाया होने पर जेई जगतपाल सिंह ने 28 फरवरी 2009 को कनेक्शन काट दिया था। नौ मार्च को दोबारा चेकिंग के दौरान बिना बिल जमा किए कटे हुए कनेक्शन को जोड़कर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। उसके खिलाफ थाना करहल में बिजली चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मामले की सुनवाई स्पेशल जज विद्युत की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान चेकिंग टीम के सदस्यों ने बिजली चोरी करके नलकूप चलाने के संबंध में गवाही दी। गवाही के आधार पर स्पेशल जज विद्युत ने उसको बिजली चेारी करने का दोषी पाया। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने आरोपी को सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा करने पर उसे छोड़ दिया गया।
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थाना करहल के नगला बांक निवासी शिवप्रसाद के मकान पर बिजली विभाग का 29905 रुपये बकाया होने पर जेई जगतपाल सिंह ने 28 फरवरी 2009 को कनेक्शन काट दिया था। नौ मार्च को दोबारा चेकिंग के दौरान बिना बिल जमा किए कटे हुए कनेक्शन को जोड़कर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। उसके खिलाफ थाना करहल में बिजली चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मामले की सुनवाई स्पेशल जज विद्युत की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान चेकिंग टीम के सदस्यों ने बिजली चोरी करके नलकूप चलाने के संबंध में गवाही दी। गवाही के आधार पर स्पेशल जज विद्युत ने उसको बिजली चेारी करने का दोषी पाया। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने आरोपी को सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा करने पर उसे छोड़ दिया गया।
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