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हत्या के आरोपी ढावा संचालक के पुत्रो की जमानत याचिका खारिज

Sun, 13 Nov 2022 10:36 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Nov 2022 10:36 PM IST
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Bail plea of sons of Dhaba operator accused of murder rejected
कासगंज। पटियाली में पांच माह पूर्व ढाबे से पानी की बोतल मांगने पर की गई युवक की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने ढाबा संचालक के दो पुत्रों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जमानत के लिए दिए गए निर्दोष होने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया।
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पटियाली के अशोकपुर निवासी पंकज अपने साले दीपू उर्फ देवेंद्र प्रताप सिंह निवासी गांव लिलथरा थाना कांठ जिला शाहजहांपुर के साथ 13 मई 22 को कहीं से आ रहा था। देर रात पटियाली- अलीगंज रोड पर पर डीसी गार्डन परिसर में संचालित भदौरिया ढाबा पर पानी की बोतल और सिगरेट लेने के लिए रुका था। संचालक ने गाली गलौज कर दी। पंकज ने विरोध किया तो राजवीर व उसके पुत्र उमेश व विपिन एवं भाई सत्यवीर ने पंकज की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। ढाबा संचालक के पुत्र उमेश व विपिन ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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