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UP: पत्नी की नाबालिग बहन का अपहरण, मां ने दर्ज कराई शिकायत; अब जीजा की संपत्ति होगी कुर्क
Sat, 30 May 2026 08:34 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Sat, 30 May 2026 08:34 AM IST
सार
आगरा में नाबालिग साली के अपहरण मामले में जमानत मिलने के बाद आरोपी जीजा अदालत में हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने उसकी एक लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
आगरा में नाबालिग साली के अपहरण के मामले में आरोपी जीजा जमानत मिलने के बाद अदालत में हाजिर नहीं हुआ। एडीजे-19 लोकेश कुमार ने थानाध्यक्ष लोहामंडी को उसकी एक लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
थाना लोहामंडी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 23 दिसंबर, 2018 को किशोरी की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मथुरा के राया कटरा क्षेत्र में उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की थी। आरोपी शादी के बाद पर अपनी 14 वर्षीय साली को बहला-फुसलाकर चेन्नई ले गया, जो उससे आधी उम्र की थी। जमानत मिलने के बाद आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने पहले उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और फरारी की घोषणा के आदेश दिए थे।
जमानती पर भी कार्रवाई
अदालत ने आरोपी के जमानती राजवीर के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजवीर नामक व्यक्ति दिए गए पते पर निवास नहीं करता है। वादी के अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था।
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थाना लोहामंडी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 23 दिसंबर, 2018 को किशोरी की मां ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मथुरा के राया कटरा क्षेत्र में उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की थी। आरोपी शादी के बाद पर अपनी 14 वर्षीय साली को बहला-फुसलाकर चेन्नई ले गया, जो उससे आधी उम्र की थी। जमानत मिलने के बाद आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने पहले उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और फरारी की घोषणा के आदेश दिए थे।
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जमानती पर भी कार्रवाई
अदालत ने आरोपी के जमानती राजवीर के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजवीर नामक व्यक्ति दिए गए पते पर निवास नहीं करता है। वादी के अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था।
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