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Agra News: ताला तोड़कर सामान निकाल कर ले जाने के आरोपी को जमानत नहीं दी

Sat, 27 Jul 2024 01:56 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 27 Jul 2024 01:56 AM IST
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Bail not granted to the accused of breaking the lock and taking away the goods
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने ताला तोड़कर घर से सामान निकालकर ले जाने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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सहावर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी शमीना ने कोर्ट के आदेश से अपने पड़ोसी मुशीर टिनिया, मोहम्मद रफीक, नसीम, रूबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जब वह अपनी पुत्रवधू की डिलीवरी के लिए घर पर ताला लगाकर दिल्ली गई हुई थी तो 23 अगस्त 2023 को आरोपियों ने फोन पर गाली-गलौज करते हुए धमकी दी।
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इसके बाद मुशीर, टिनिया, मोहम्मद रफीक, नसीम रूबी ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवर दो चूड़ी सोने की वजनी 1 तोला, दो जोड़ी कुंडल सोने के वजनी 1 तोला, दो पाजेब चांदी की वजनी 500 ग्राम, 40 हजार रुपये व अन्य सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी मुशीर ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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