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Agra News: भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 19 Jul 2023 10:54 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 19 Jul 2023 10:54 PM IST
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Bail application of brother-in-law accused of raping sister-in-law rejected
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. मौऊज बिन आसिम केे न्यायालय ने भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी देवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अमांपुर क्षेत्र निवासी एक पिता ने अपनी पुत्री की शादी 9 फरवरी 2019 को कुलदीप निवासी नगला गोकुल जिला एटा के साथ की थी। 1 जनवरी 2021 को कुलदीप की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पति की मृत्यु के बाद विवाहिता अपने पिता के घर आ गई। विवाहिता के ससुराल वालों ने उसकी शादी देवर विवेक से करने को कहा। 22 दिसंबर 2021 जेठ दिनेश उसे बुलाकर ले गए। इसके बाद वह फिर मायके आ गई। 20 फरवरी 2022 को देवर विवेक फिर से उसे सुसराल बुलाकर ले गया। जहां जेठ व देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी से इंकार कर दिया। मामले की प्राथमिकी आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी देवर विवेक ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया । कोर्ट ने आरोपी देवर विवेक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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