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Agra News: बालिका को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Tue, 14 Mar 2023 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 14 Mar 2023 11:28 PM IST
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कासगंज। विशेेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने बालिका को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पटियाली क्षेत्र की 10 वर्षीय बालिका अपने दादा के पास रह रही थी। 23 मार्च 2022 को दीपू सिंह, सीटू सिंह अन्य लोगों के साथ उसे अगवा कर ले गए। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बालिका को बरामद कर पुलिस ने कोर्ट में वयान दर्ज कराए। पुलिस की जांच में गजेंद्र का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेेेेेेेेेेेेेल भेज दिया। गजेंद्र ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद
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पटियाली क्षेत्र की 10 वर्षीय बालिका अपने दादा के पास रह रही थी। 23 मार्च 2022 को दीपू सिंह, सीटू सिंह अन्य लोगों के साथ उसे अगवा कर ले गए। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बालिका को बरामद कर पुलिस ने कोर्ट में वयान दर्ज कराए। पुलिस की जांच में गजेंद्र का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेेेेेेेेेेेेेल भेज दिया। गजेंद्र ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद
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