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सिकंदरा स्मारक के सामने ध्वस्त होंगी 14 दुकानें, एएसआई महानिदेशक ने जारी किया आदेश
Sun, 12 May 2019 02:55 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sun, 12 May 2019 02:55 PM IST
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सिकंदरा स्मारक के सामने बनीं अवैध दुकानें
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आगरा में अकबर का मकबरा सिकंदरा के सामने पूर्व में बने पेट्रोल पंप की जमीन पर अवैध रूप से बनाए जा रहे मार्केट को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एएसआई महानिदेशक ने मार्केट में बनाई गई 14 दुकानों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। इस मामले में एएसआई दो बार थाना सिकंदरा में एफआईआर दर्ज करा चुका है।
संरक्षित स्मारक सिकंदरा के सामने मुरारी लाल, मुकेश वर्मा, मनोज गिरी और पंकज जैन मार्केट का अवैध निर्माण करा रहे हैं। इस जमीन पर पूर्व में पेट्रोल पंप था जो बंद हो गया। उस पंप के स्थान पर चारों बिल्डरों ने दुकानों का निर्माण करा दिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने काम शुरू होने पर ही एफआईआर कराई, लेकिन कार्य नहीं रुका। टिन शेड लगाकर अंदर ही अंदर निर्माण कार्य जारी रखा गया। सिकंदरा हाईवे के किनारे 14 दुकानों का अवैध निर्माण कर लिया गया।
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संरक्षित स्मारक सिकंदरा के सामने मुरारी लाल, मुकेश वर्मा, मनोज गिरी और पंकज जैन मार्केट का अवैध निर्माण करा रहे हैं। इस जमीन पर पूर्व में पेट्रोल पंप था जो बंद हो गया। उस पंप के स्थान पर चारों बिल्डरों ने दुकानों का निर्माण करा दिया।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने काम शुरू होने पर ही एफआईआर कराई, लेकिन कार्य नहीं रुका। टिन शेड लगाकर अंदर ही अंदर निर्माण कार्य जारी रखा गया। सिकंदरा हाईवे के किनारे 14 दुकानों का अवैध निर्माण कर लिया गया।
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दोबारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट
इस पर दोबारा एफआईआर कराई गई। 6 मार्च को एएसआई के अपर महानिदेशक ने मुरारी लाल, मुकेश वर्मा और अन्य को अवैध निर्माण हटाने के लिए सात दिनों का समय दिया, लेकिन एडीजी के आदेश को अवैध निर्माणकर्ताओं ने दरकिनार कर दिया।
इस पर एएसआई महानिदेशक ऊषा शर्मा ने पेट्रोल पंप की जमीन पर बनी सभी दुकानों का अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी किया है। एएसआई आदेश के पालन के लिए अब एडीए से कार्रवाई कराएगा।
अवैध निर्माण तोड़ने के लिए होगी याचिका
आगरा को एक ओर हेरिटेज सिटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्ट पेश किया गया है, वहीं अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद भी स्थानीय प्रशासन और एडीए इन्हें जमींदोज नहीं कर पाया है। ऐसे ध्वस्तीकरण आदेशों की संख्या 250 है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ताज, किला, सिकंदरा समेत स्मारकों के पास अवैध निर्माण हटाने के लिए याचिका दायर की जा रही है। जुलाई में हेरिटेज सिटी की सुनवाई से पहले यह याचिका दायर करने की तैयारी है।
इस पर एएसआई महानिदेशक ऊषा शर्मा ने पेट्रोल पंप की जमीन पर बनी सभी दुकानों का अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी किया है। एएसआई आदेश के पालन के लिए अब एडीए से कार्रवाई कराएगा।
अवैध निर्माण तोड़ने के लिए होगी याचिका
आगरा को एक ओर हेरिटेज सिटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्ट पेश किया गया है, वहीं अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद भी स्थानीय प्रशासन और एडीए इन्हें जमींदोज नहीं कर पाया है। ऐसे ध्वस्तीकरण आदेशों की संख्या 250 है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ताज, किला, सिकंदरा समेत स्मारकों के पास अवैध निर्माण हटाने के लिए याचिका दायर की जा रही है। जुलाई में हेरिटेज सिटी की सुनवाई से पहले यह याचिका दायर करने की तैयारी है।