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जमीन की पैमाइश के लिए ऑनलाइन करें आवेदन
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मैनपुरी। जमीन की पैमाइश कराने के लिए काश्तकारों को सहूलियत दी गई है। अब वह घर बैठे पैमाइश कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्व परिषद ने ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए पोर्टल सार्वजनिक कर दिया है।
विवाद होने पर जमीन की पैमाइश कराने के लिए पीड़ित पक्ष अधिकारियों के साथ संपूर्ण और थाना समाधान दिवस में फरियाद करने पहुंचते हैं। धन और समय की बर्बादी के बाद भी अधिकांश मामलों में समय से जमीन की पैमाइश नहीं हो पाती है।
अब शासन ने पैमाइश कराने की व्यवस्था में बदलाव कर ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत काश्तकार घर बैठे जमीन की पैमाइश के लिए राजस्व परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तय समय सीमा में जमीन की पैमाइश राजस्व कर्मचारियों द्वारा करके ऑनलाइन निस्तारण रिपोर्ट अंकित की जाएगी।
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काश्तकार यहां करें आवेदन
ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए काश्तकारों को आरसीसीएमएस पोर्टल एचटीटीपी/वीएएडी.यूपी.एनआईसी.इन पर आवेदन का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। इस लिंक पर दिए गए प्रारूप को भरना होगा। पैमाइश के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ एक हजार रुपये शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से करना होगा। भुगतान होते ही ऑनलाइन आवेदन एसडीएम न्यायालय में दर्ज हो जाएगा।
यह होगी प्रक्रिया
एसडीएम शिकायत को तहसीलदार और वह राजस्व निरीक्षक को स्थानांतरित करेंगे। राजस्व निरीक्षक पैमाइश की तिथि और समय तय करके नोटिस जारी करेंगे। पैमाइश रिपोर्ट तय समय सीमा में पूरी होगी। रिपोर्ट में पैमाइश विवादित अथवा अविवादित होने के संबंध में विवरण दर्ज किया जाएगा। अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद एसडीएम द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
जमीन की पैमाइश के लिए काश्तकार अब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तय समय सीमा में जमीन की पैमाइश राजस्व कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। जिस स्तर पर लापरवाही साबित होगी वहां संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नरेंद्र सिंह यादव, राजस्व अधिकारी।
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विवाद होने पर जमीन की पैमाइश कराने के लिए पीड़ित पक्ष अधिकारियों के साथ संपूर्ण और थाना समाधान दिवस में फरियाद करने पहुंचते हैं। धन और समय की बर्बादी के बाद भी अधिकांश मामलों में समय से जमीन की पैमाइश नहीं हो पाती है।
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अब शासन ने पैमाइश कराने की व्यवस्था में बदलाव कर ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत काश्तकार घर बैठे जमीन की पैमाइश के लिए राजस्व परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तय समय सीमा में जमीन की पैमाइश राजस्व कर्मचारियों द्वारा करके ऑनलाइन निस्तारण रिपोर्ट अंकित की जाएगी।
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काश्तकार यहां करें आवेदन
ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए काश्तकारों को आरसीसीएमएस पोर्टल एचटीटीपी/वीएएडी.यूपी.एनआईसी.इन पर आवेदन का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। इस लिंक पर दिए गए प्रारूप को भरना होगा। पैमाइश के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ एक हजार रुपये शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से करना होगा। भुगतान होते ही ऑनलाइन आवेदन एसडीएम न्यायालय में दर्ज हो जाएगा।
यह होगी प्रक्रिया
एसडीएम शिकायत को तहसीलदार और वह राजस्व निरीक्षक को स्थानांतरित करेंगे। राजस्व निरीक्षक पैमाइश की तिथि और समय तय करके नोटिस जारी करेंगे। पैमाइश रिपोर्ट तय समय सीमा में पूरी होगी। रिपोर्ट में पैमाइश विवादित अथवा अविवादित होने के संबंध में विवरण दर्ज किया जाएगा। अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद एसडीएम द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
जमीन की पैमाइश के लिए काश्तकार अब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तय समय सीमा में जमीन की पैमाइश राजस्व कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। जिस स्तर पर लापरवाही साबित होगी वहां संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नरेंद्र सिंह यादव, राजस्व अधिकारी।