मैनपुरी। जिला पंचायत सदस्य सुजान सिंह यादव ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में विधायक सदर राजकुमार उर्फ राजू यादव तथा पूर्व मंत्री आलोक शाक्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की है। जिला पंचायत सदस्य के चार दिसंबर को कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएंगे।
शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य सुजान सिंह यादव ने अपने अधिवक्ता सौरभ यादव के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा है कि विधायक सदर राजू यादव और पूर्व मंत्री आलोक शाक्य द्वारा जान बूझकर मानहानि करने के उद्देश्य से उनके पद और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अमर्यादित शब्दों एवं गालियों का प्रयोग करके जान से मारने की धमकी देने वाला एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
जिससे उनकी समाज में छवि और प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इसी ऑडियो में एमएलएसी अरविंद यादव के लिए भी अपशब्द, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके धमकी दी गई है। वायरल हुए ऑडियो के बाद उनकी दस करोड़ रुपये की मानहानि हुई है। जिला पंचायत सदस्य का बयान दर्ज करने के लिए चार दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है।
मैनपुरी। जिला पंचायत सदस्य सुजान सिंह यादव ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में विधायक सदर राजकुमार उर्फ राजू यादव तथा पूर्व मंत्री आलोक शाक्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की है। जिला पंचायत सदस्य के चार दिसंबर को कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएंगे।
शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य सुजान सिंह यादव ने अपने अधिवक्ता सौरभ यादव के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा है कि विधायक सदर राजू यादव और पूर्व मंत्री आलोक शाक्य द्वारा जान बूझकर मानहानि करने के उद्देश्य से उनके पद और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अमर्यादित शब्दों एवं गालियों का प्रयोग करके जान से मारने की धमकी देने वाला एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
जिससे उनकी समाज में छवि और प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इसी ऑडियो में एमएलएसी अरविंद यादव के लिए भी अपशब्द, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके धमकी दी गई है। वायरल हुए ऑडियो के बाद उनकी दस करोड़ रुपये की मानहानि हुई है। जिला पंचायत सदस्य का बयान दर्ज करने के लिए चार दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है।