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लॉकडाउन में थमे 3500 ट्रकों के पहिये, 100 करोड़ रुपये धुआं--फ़ोटो ट्रैक पर

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 18 May 2020 09:26 PM IST
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-- अमर उजाला ब्यूरो आगरा। दूसरे व्यापारों की गाड़ी चलाने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबार के खुद के पहिये थम गए हैं। लॉक डाउन के कारण काम न होने से 3500 ट्रक खड़े हुए हैं। तालाबन्दी के कारण कारोबार को औसतन 100 करोड़ रुपये की चोट पहुंची है। सामान्य दिनों में करीब 5 हजार ट्रक रोजाना शहर और प्रदेश की देहरी लांघते हैं। इसमें महाराष्ट्र, ओडिसा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल आदि शामिल हैं। इस समय सब्जी, फल, दवा जैसे बहुत जरूरी सामान लाने ले जाने के लिए 30 फीसदी ही वाहन चल पा रहे हैं। बाकी के 3500 अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। जूता उद्योग, मार्बल इनले, मशीन पार्ट्स, कालीन जैसे अधिकतर कारोबार ठप होने के कारण माल के आर्डर नहीं मिल पा रहे हैं। ----- 20 लाख करोड़ में हमें क्या मिला: ट्रांसपोर्टर का कहना है कि परिवहन व्यवसाय पर जिसकी हालत बेहद खस्ता है। जान की परवाह न करते हुए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखी। इसके बावजूद केंद्र और प्रदेश सरकारों ने उनकी सेवाओं को महत्व नहीं दिया। अब तक के राहत पैकेज में परिवहन व्यवसायियों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। ---- टॉक: कई शहरों और प्रदेशों में जाने वाले ट्रक इस समय थम चुके हैं। इससे कारोबार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठाकुर चरण सिंह, अध्यक्ष आगरा पब्लिक कैरियर असोसिएशन। ---- ट्रांसपोर्ट कारोबार को लॉक डाउन के कारण औसतन 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। 3500 ट्रक खड़े हुए हैं। आगे भी सप्लाई चेन बाधित रहने वाली है। देवेंद्र गुप्ता, महासचिव ---- नुकसान के अलावा जरूरी सामान ले जा रहे ट्रक चालकों को भी चेकिंग के नाम पर रोक दिया जाता है। बरेली, एटा, मैनपुरी की तरफ सबसे ज्यादा होता है। डॉ. माता प्रसाद, अध्यक्ष मिनी ट्रक पब्लिक कैरियर असोसिएशन। ---- ये है मांग: 1. वाहनों की किस्त को 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया जाए और इसअवधि की ब्याज माफ की जाए। 2.मोटर व्हीकल एक्ट के समस्त डॉक्यूमेंट 30 सितंबर 2020 तक वैध माने जाएं और उन पर कोई भी दंड ना वसूला जाए। 3- मार्च-अप्रैल मई-जून 2020 के एमवी टैक्स व बीमा शुल्क भी माफ किया जाये। 4. ट्रक संचालकों व ट्रांसपोर्ट कंपनियों को 5% की रियायती दर पर आसान लोन की सुविधा दी जाए. 5.कोविड-19 महामारी के वातावरण में हमारे ट्रक ड्राइवर व क्लीनर को कोविड- वारियर मानते हुए क्रमशः 30 लाख, 20 लाख का बीमा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिया जाए
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