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Agra: एयरटेल पर 5 लाख का जुर्माना, सड़क खोदने पर नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई
Tue, 16 Dec 2025 11:53 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 16 Dec 2025 11:53 AM IST
सार
एयरटेल पर रोड कटिंग में नियमों की अनदेखी, पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने पर कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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नगर निगम आगरा
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विस्तार
भूमिगत केबल डालने के लिए रोड की कटिंग कर छोड़ने पर नगर निगम ने भारती एयरटेल कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम ने पहले कंपनी को नोटिस देकर गड्ढे भरने का निर्देश दिया, लेकिन कंपनी ने निगम की अनसुनी कर मनमर्जी जारी रखी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई।
टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने दुर्गा कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, शिवकुंज कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी-1, गायत्री नगर, रघुवीर नगर, गौरी का पार्वती नगर, हरी नगर कॉलोनी, गणपति सिटी कॉलोनी सहित नगर सीमा क्षेत्र में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य किया है। निगम प्रशासन को शिकायत मिली कि कंपनी ने जहां भी सड़क काटकर खुदाई की, वहां पर सड़क दुरुस्त नहीं की। गड्ढों की वजह से कुछ लोग गिरकर चोटिल भी हुए। अवर अभियंता हरीपर्वत जोन की जांच में पता चला कि कंपनी ने बाईंपुर रोड से लिंक सड़कों पर जगह-जगह पिट खोदे लेकिन न तो बैरिकेडिंग की और न ही गड्ढों को भरकर सड़क को ठीक किया।
गायत्री विहार क्षेत्र में ब्रज मोहन के आवास के समीप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग (एचडीडी) के दौरान भूमिगत पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी। स्थानीय निवासियों को आवागमन के साथ पेयजल आपूर्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि किसी भी एजेंसी को कार्य करने की अनुमति नियमों एवं शर्तों के साथ दी जाती है। जो भी कंपनी नियम व शर्तों का पालन नहीं करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने दुर्गा कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, शिवकुंज कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी-1, गायत्री नगर, रघुवीर नगर, गौरी का पार्वती नगर, हरी नगर कॉलोनी, गणपति सिटी कॉलोनी सहित नगर सीमा क्षेत्र में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य किया है। निगम प्रशासन को शिकायत मिली कि कंपनी ने जहां भी सड़क काटकर खुदाई की, वहां पर सड़क दुरुस्त नहीं की। गड्ढों की वजह से कुछ लोग गिरकर चोटिल भी हुए। अवर अभियंता हरीपर्वत जोन की जांच में पता चला कि कंपनी ने बाईंपुर रोड से लिंक सड़कों पर जगह-जगह पिट खोदे लेकिन न तो बैरिकेडिंग की और न ही गड्ढों को भरकर सड़क को ठीक किया।
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गायत्री विहार क्षेत्र में ब्रज मोहन के आवास के समीप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग (एचडीडी) के दौरान भूमिगत पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी। स्थानीय निवासियों को आवागमन के साथ पेयजल आपूर्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि किसी भी एजेंसी को कार्य करने की अनुमति नियमों एवं शर्तों के साथ दी जाती है। जो भी कंपनी नियम व शर्तों का पालन नहीं करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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