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मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना योजना का हाल, आगरा के 104 किसानों को मदद का इंतजार

Mon, 25 Jan 2021 01:18 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 25 Jan 2021 01:18 PM IST
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Agra farmers did not get benefit of mukhyamantri krishak durghatna kalyan yojana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

आगरा जिले में 104 किसान ऐसे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना योजना में आवेदन करने के बाद लाभ नहीं मिला। किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू योजना में जनवरी से दिसंबर तक 165 किसानों में सिर्फ 61 को सहायता मिली है। बाकी को मदद का इंतजार है।

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बिजली करंट या किसी दुर्घटना में छोटे किसान की मृत्यु होने, अंग-भंग या विकलांगता पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता का प्रावधान है। सितंबर 19 में शुरू हुई योजना में जनवरी से दिसंबर तक 165 आवेदन एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय को प्राप्त हुए। 
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आवेदन की दोबारा जांच में 32 आवेदन खारिज हो गए। 165 आवेदनों में जिलाधिकारी स्तर से 71 स्वीकृत हुए। इनमें भी सिर्फ 61 को लाभ मिल सका। तीन किसानों की मृत्यु हो गई, जबकि 40 से अधिक हाथ, पैर से विकलांगत हुए। मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना में किसानों के परिवार को लाभ नहीं मिल सका।

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केस-एक
फतेहाबाद के गढ़ी उसरा निवासी देवेन्द्र पुत्र भगवान सिंह की सड़क दुर्घटना में दिसंबर 2019 में मृत्यु हो गई। 21 जनवरी 20 को मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना में दावा किया। 12 मार्च को कंपनी ने 5 लाख रुपये स्वीकृत कर एसडीएम के खाते में डाल दिए। देवर की आपत्ति के कारण 11 महीने बाद भी कुसुम का पैसा नहीं मिला।

केस-दो 
फतेहपुर सीकरी में उंचा गांव के किसान खजान सिंह की बिजली करंट से 11 सितंबर को मौत हो गई। रात में सिंचाई के लिए किसान बिजली तार जोड़ रहा था। बंद लाइन में अचानक करंट आने से हादसा हुआ। चार इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा हुआ, लेकिन जांच में किसान की गलती मिली। मृतक का पुत्र राकेश को कृषक कल्याण योजना का लाभ नहीं मिला।

दावों का करवा रहे हैं निस्तारण
एडीएम वित्त एवं राजस्व योगेंद्र कुमार ने कहा कि 51 दावों का निस्तारण प्रक्रिया चल रही है। 61 को भुगतान किया है। जो मानक पूरा करता है उन्हें मदद मिलती है।

इन दुर्घटनाओं में मिलती है सहायता
- आग में जलने से, बाढ़ में बह जाने से,
- बिजली गिरने से, करंट लगने से
- हत्या, आतंकवादी हमला, डकेती, मारपीट में दुर्घटना
- यात्रा के दौरान होने वाली घटना 
- मकान के नीचे दबने की घटना 
- प्राकृतिक आपदा की वजह से दुर्घटना
- चेम्बर में गिरने के कारण घटित हादसा

ये होता है मुआवजा
- दोनों हाथ दोनों पैर ना होने पर मिलने वाला मुआवजा-5 लाख
- एक हाथ तथा एक पैर की क्षति होने पर मुआवजा- 5 लाख
- एक पैर एक हाथ की विकलांग होने पर- 2 से 3 लाख का मुआवजा 
- किसान की मृत्यु हो जाने पर मुआवजा- 5 लाख 
- ऐसी विकलांगता जो 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम- 1 से 2 लाख के बीच 
- दुर्घटना में आँखे चले जाने पर मुआवजा- 5 लाख 

ये दस्तावेज हैं जरूरी
- निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाते की फोटो कॉपी, खाता नंबर, आधार नंबर, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, दो पासपोर्ट साइज के फोटो।
 
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