{"_id":"6944e6124a5d99fe84047b2f","slug":"agra-civic-body-fines-jp-hotel-10-000-for-dumping-garbage-in-public-place-2025-12-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra: जेपी होटल पर नगर निगम ने लगाया जुर्माना, सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर हुई कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra: जेपी होटल पर नगर निगम ने लगाया जुर्माना, सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर हुई कार्रवाई
Fri, 19 Dec 2025 11:13 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 19 Dec 2025 11:13 AM IST
सार
आगरा के होटल जेपी पर नगर निगम ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर की गई।
विज्ञापन
जेपी होटल में जांच करते नगर निगम की टीम के सदस्य
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने के मामले में नगर निगम की टीम ने फतेहाबाद रोड स्थित जेपी होटल पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम को शिकायत मिल रही थी कि होटल प्रबंधन कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने की बजाय पर्यटन थाने के पास खुले में कचरा फेंक रहा है।
शिकायत के आधार पर नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने मौके पर निरीक्षण किया। वहां मिले कचरे के ढेर में होटल से संबंधित रैपर, पैकेजिंग सामग्री एवं अन्य कचरा पाया गया। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी ताजगंज गजेंद्र सिंह, जेडएसओ ताजगंज महेंद्र सिंह, एसएफआई योगेंद्र कुशवाहा एवं नीरेन्द्र सिंह मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि होटल बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में है। अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही कचरे का निस्तारण करना चाहिए था।
सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने पर होटल प्रबंधन के खिलाफ दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि बल्क वेस्ट जनरेटर श्रेणी के प्रतिष्ठानों को हर हाल में सिर्फ अधिकृत व्यवस्था के माध्यम से कचरे का निस्तारण करना होगा। ऐसा न करने पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
शिकायत के आधार पर नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने मौके पर निरीक्षण किया। वहां मिले कचरे के ढेर में होटल से संबंधित रैपर, पैकेजिंग सामग्री एवं अन्य कचरा पाया गया। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी ताजगंज गजेंद्र सिंह, जेडएसओ ताजगंज महेंद्र सिंह, एसएफआई योगेंद्र कुशवाहा एवं नीरेन्द्र सिंह मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि होटल बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में है। अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही कचरे का निस्तारण करना चाहिए था।
विज्ञापन
सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने पर होटल प्रबंधन के खिलाफ दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि बल्क वेस्ट जनरेटर श्रेणी के प्रतिष्ठानों को हर हाल में सिर्फ अधिकृत व्यवस्था के माध्यम से कचरे का निस्तारण करना होगा। ऐसा न करने पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन