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Agra: सीवर मैनहोल में पानी की लाइन बिछाने पर 10.05 लाख का जुर्माना, सात दिन में मांगी रिपोर्ट
Tue, 28 Mar 2023 10:26 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 28 Mar 2023 10:26 AM IST
सार
ताजगंज के नवादा और नंदा बाजार इलाके से स्मार्ट सिटी कंपनी ने पानी की 350 मिमी व्यास की पाइपलाइन निकाली है। इसका खुलासा तब हुआ, जब सीवर उफनने के बाद इसकी सफाई कराई गई। पाइपलाइन अंदर नजर आई।
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आगरा नगर निगम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के थाना ताजगंज के नंदा बाजार में सीवर मैनहोल में होकर पानी की पाइपलाइन बिछाने पर नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने कार्यदायी संस्था मैसर्स एसबीई-टीसीपी (जेवी) पर 10.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विस्तृत जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। 7 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी।
सीवर मैनहोल से पानी की लाइन को शिफ्ट करने के नगरायुक्त ने ठेकेदार को निर्देश दिए थे, लेकिन ठेकेदार फर्म ने लाइन नहीं हटाई। पानी की लाइन बिछाते समय ठेकेदार ने नगर निगम ने अनुमति मिलने की बात कही थी, लेकिन वह अनुमति नहीं दिखा सका। ऐसे में ठेकेदार फर्म एसबीई-टीसीपी पर 10,05,040 रुपये का जुर्माना लगाया है।
जांच में पता चला कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ताजगंज क्षेत्र में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए 450 एमएम व्यास की 120 मीटर लंबी पाइपलाइन को 8 मैनहोल से गुजारा गया। इस मैनहोल में पानी के अलावा टोरंट व अन्य विभागों की केबिलें व पाइपलाइन पहले से बिछी हैं।
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सीवर मैनहोल से पानी की लाइन को शिफ्ट करने के नगरायुक्त ने ठेकेदार को निर्देश दिए थे, लेकिन ठेकेदार फर्म ने लाइन नहीं हटाई। पानी की लाइन बिछाते समय ठेकेदार ने नगर निगम ने अनुमति मिलने की बात कही थी, लेकिन वह अनुमति नहीं दिखा सका। ऐसे में ठेकेदार फर्म एसबीई-टीसीपी पर 10,05,040 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जांच में पता चला कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ताजगंज क्षेत्र में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए 450 एमएम व्यास की 120 मीटर लंबी पाइपलाइन को 8 मैनहोल से गुजारा गया। इस मैनहोल में पानी के अलावा टोरंट व अन्य विभागों की केबिलें व पाइपलाइन पहले से बिछी हैं।
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