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Taj Mahal: ताज के 500 मीटर दायरे में सर्वे आज से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडीए ने बनाई योजना

Wed, 28 Sep 2022 02:41 AM IST
अनुराग सक्सेना माई सिटी रिपोर्टर, आगरा
माई सिटी रिपोर्टर, आगरा Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 28 Sep 2022 02:41 AM IST
सार

आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि संरक्षित स्मारक की दीवार से 500 मीटर की प्रतिबंधित दूरी चिह्नित करेंगे। इस दायरे में आने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिह्नित करेंगे। बुधवार से विस्तृत सर्वे शुरू हो जाएगा।

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ADA will starts Survey within 500 meters of Taj Mahak after Supreme Court order
ताजमहल के आसपास हैं कई दुकानें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ताजमहल के 500 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां रोकने के लिए विकास प्राधिकरण बुधवार से होटल, दुकान और एंपोरियम का सर्वे कराएगा। संबंधित विभागों से वैधता जांचेगा। व्यावसायिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से बंद कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को प्राधिकरण की बैठक में यह योजना बनी है।

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आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि संरक्षित स्मारक की दीवार से 500 मीटर की प्रतिबंधित दूरी चिह्नित करेंगे। इस दायरे में आने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिह्नित करेंगे। बुधवार से विस्तृत सर्वे शुरू हो जाएगा। सर्वे व चिह्नांकन के बाद प्रतिष्ठानों को हटाया जाएगा। 
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उन्होंने बताया कि संचालित प्रतिष्ठानों से संबंधित विभागों में पंजीकरण का ब्योरा मांगा है। चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान-2031 में स्मारक से 500 मीटर की परिधि को पहले ही नो एक्टिविटी जोन घोषित किया जा चुका है। इस जोन में न कोई निर्माण होगा, न कोई और गतिविधि हो सकती है।
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ताज के प्रतिबंधित क्षेत्र में 400 से अधिक होटल, दुकान व एंपोरियम हैं। वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था। इस क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। परिवहन विभाग की ओर से नए पास जारी करने पर रोक लगा दी गई है। विशेष पास के जरिये ही यहां लोग निजी वाहन से आवाजाही कर सकते हैं। प्रतिबंधित परिधि में अवैध निर्माणों पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 250 से अधिक नोटिस जारी कर चुका है, हालांकि इन्हें ध्वस्त नहीं किया जा सका है।

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