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अमर उजाला एक्सक्लूसिव: एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में रहने वालों पर 'संकट'
Sat, 22 Jun 2019 12:27 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 22 Jun 2019 12:27 PM IST
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अर्जुन नगर गेट के पास बने मकान
- फोटो : अमर उजाला
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आगरा में एयरफोर्स स्टेशन की चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण करने वालों की मुश्किल बढ़ने वाली है। सदर तहसील की सात सदस्यीय टीम ने इन्हें चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है। सात दिन में सर्वे पूरा होना है। इसके बाद प्रतिबंधित दायरे में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
चारदीवारी के आसपास तमाम लोगों ने अवैध निर्माण कर लिए हैं। ये काफी ऊंचे मकान हैं। इनसे एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। नरीपुरा, धनौली और अर्जुन नगर के आसपास सबसे अधिक अवैध निर्माण हुए हैं।
इस मुद्दे पर पिछले दिनों विंग कमांडर ने सदर तहसील के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने बताया था कि एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री से 100 मीटर और न्यू बॉम्ब डंप के 900 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जोकि वर्क्स आफ डिफेंस एक्ट 1903 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
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इन क्षेत्रों में कराया जा रहा सर्वे
अर्जुन नगर, मुल्ला की प्याऊ, नरीपुरा, जोगीपुरा, बल्हैरा, अभयपुरा, धनौली, नगला बसुआ, पथौली, लालऊ, मनकैंडा, गामरी, खेड़ा भगौर और अकोला।
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चारदीवारी के आसपास तमाम लोगों ने अवैध निर्माण कर लिए हैं। ये काफी ऊंचे मकान हैं। इनसे एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। नरीपुरा, धनौली और अर्जुन नगर के आसपास सबसे अधिक अवैध निर्माण हुए हैं।
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इस मुद्दे पर पिछले दिनों विंग कमांडर ने सदर तहसील के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने बताया था कि एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री से 100 मीटर और न्यू बॉम्ब डंप के 900 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जोकि वर्क्स आफ डिफेंस एक्ट 1903 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
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इन क्षेत्रों में कराया जा रहा सर्वे
अर्जुन नगर, मुल्ला की प्याऊ, नरीपुरा, जोगीपुरा, बल्हैरा, अभयपुरा, धनौली, नगला बसुआ, पथौली, लालऊ, मनकैंडा, गामरी, खेड़ा भगौर और अकोला।
न्यू बॉम्ब डंप के दायरे में अधिक मुश्किलें
एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता। वहीं, एयरफोर्स स्टेशन के न्यू बॉम्ब डंप का प्रतिबंधित दायरा 900 मीटर है। इस दायरे में वर्ष 2007 के बाद हुए निर्माण अवैध होंगे। इस दायरे में मलपुरा, अभयपुरा, सिरौली और बल्हैरा का कुछ हिस्सा आएगा।
ये हैं जांच के बिंदु
- एयरफोर्स के प्रतिबंधित दायरे में कितने निर्माण हैं
- इनमें कितने निर्माण वर्ष 2007 के बाद हुए
- कितने निर्माण वर्ष 2007 के पहले से हैं
- इस दायरे में मकान पैतृक है या फिर नया बना है
सर्वे के बाद ये होगी कार्रवाई
सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। प्रतिबंधित दायरे में हुए अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा सकते हैं। वर्ष 2007 से पहले के निर्माणों पर शासन की अनुमति से निर्णय लिया जाएगा।
उपजिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि एयरफोर्स अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में निर्माणों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सात सदस्यीय टीम बनाई गई है। सात दिन में रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।
ये हैं जांच के बिंदु
- एयरफोर्स के प्रतिबंधित दायरे में कितने निर्माण हैं
- इनमें कितने निर्माण वर्ष 2007 के बाद हुए
- कितने निर्माण वर्ष 2007 के पहले से हैं
- इस दायरे में मकान पैतृक है या फिर नया बना है
सर्वे के बाद ये होगी कार्रवाई
सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। प्रतिबंधित दायरे में हुए अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा सकते हैं। वर्ष 2007 से पहले के निर्माणों पर शासन की अनुमति से निर्णय लिया जाएगा।
उपजिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि एयरफोर्स अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में निर्माणों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सात सदस्यीय टीम बनाई गई है। सात दिन में रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।