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सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता और धारा 144 का पालन करना अनिवार्य-डीएम
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जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होते ही जनपद के समस्त पंचायत क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता स्वत: लागू हो गई है जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलक्ट्रेट सभागार में इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना, रिश्वत देकर या डरा धमका कर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना। किसी भी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, ऐसे सभी कार्य निर्वाचन विधि के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण, अपराध माने गए हैं। सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से दूर रहें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पूजा स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग प्रचार या निर्वाचन कार्यों के लिये नहीं किया जा सकता। मत प्राप्त करने के लिये जातीय, सांप्रदायिक या धार्मिक भावना का सहारा नहीं लिया जा सकता। किसी भी सार्वजनिक स्थल या सरकारी भवन/स्थल/परिसर में चुनाव प्रचार सामग्री, विज्ञापन, वाल राइटिंग, कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाये जा सकेंगे न उसे गंदा करेंगे। उम्मीदवार चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडियां टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने कार्यकर्ताओं/ एजेंट को करने देंगे। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जा सकती है। उम्मीदवार या उनके कार्यकर्ता ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर या किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी की भावनायें आहत हों या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। लाउडस्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग तथा सभा, रैली या जुलूस के आयोजन के लिये जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। जनपद में पूर्व से ही धारा 144 लागू है। अत: सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं धारा 144 का पालन करना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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उन्होंने बताया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना, रिश्वत देकर या डरा धमका कर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना। किसी भी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, ऐसे सभी कार्य निर्वाचन विधि के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण, अपराध माने गए हैं। सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से दूर रहें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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पूजा स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग प्रचार या निर्वाचन कार्यों के लिये नहीं किया जा सकता। मत प्राप्त करने के लिये जातीय, सांप्रदायिक या धार्मिक भावना का सहारा नहीं लिया जा सकता। किसी भी सार्वजनिक स्थल या सरकारी भवन/स्थल/परिसर में चुनाव प्रचार सामग्री, विज्ञापन, वाल राइटिंग, कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाये जा सकेंगे न उसे गंदा करेंगे। उम्मीदवार चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडियां टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने कार्यकर्ताओं/ एजेंट को करने देंगे। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जा सकती है। उम्मीदवार या उनके कार्यकर्ता ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर या किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी की भावनायें आहत हों या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। लाउडस्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग तथा सभा, रैली या जुलूस के आयोजन के लिये जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। जनपद में पूर्व से ही धारा 144 लागू है। अत: सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं धारा 144 का पालन करना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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