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Agra News: आबकारी अधिनियम केे आरोपियों को नहीं मिली जमानत
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आगरा। आबकारी अधिनियम व अन्य आरोपों के मामले में आरोपी देवेंद्र सिंह और प्रीतम सिंह ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। एडीजे -1 पुष्कर उपाध्याय ने खारिज करने के आदेश दे दिए।
थाना हरीपर्वत में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 9 अप्रैल को आबकारी निरीक्षक आनंद कुमार, अमित कुमार सिंह, शैलेश सिंह, बिजेंद्र पटेल, विदुषी गर्ग अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उस दौरान उन्हें सूचना मिली कि चौकी रिंग रोड क्षेत्र स्थित एक मकान में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। टीम ने मौके से एटा के थाना सकीट क्षेत्र के गांव कतार निवासी देवेंद्र सिंह और मैनपुरी के गांव नगला हरी सिंह निवासी प्रीतम को हिरासत में लिया। कब्जे से से 390 विभिन्न-विभिन्न ब्रांड की बोतलें, चाकू, ढक्क्न व अन्य सामान बरामद किया। पूछने पर आरोपियों ने बताया कि वह बाजार से मंहगी शराब की खाली बोतलें खरीदकर लाते हैं। उनके अंदर सस्ती शराब भरकर बाजार में बेचते हैं।
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थाना हरीपर्वत में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 9 अप्रैल को आबकारी निरीक्षक आनंद कुमार, अमित कुमार सिंह, शैलेश सिंह, बिजेंद्र पटेल, विदुषी गर्ग अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उस दौरान उन्हें सूचना मिली कि चौकी रिंग रोड क्षेत्र स्थित एक मकान में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। टीम ने मौके से एटा के थाना सकीट क्षेत्र के गांव कतार निवासी देवेंद्र सिंह और मैनपुरी के गांव नगला हरी सिंह निवासी प्रीतम को हिरासत में लिया। कब्जे से से 390 विभिन्न-विभिन्न ब्रांड की बोतलें, चाकू, ढक्क्न व अन्य सामान बरामद किया। पूछने पर आरोपियों ने बताया कि वह बाजार से मंहगी शराब की खाली बोतलें खरीदकर लाते हैं। उनके अंदर सस्ती शराब भरकर बाजार में बेचते हैं।
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