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Agra News: हत्याकांड से आरोपी बरी
Wed, 10 Jul 2024 06:26 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 10 Jul 2024 06:26 PM IST
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हत्याकांड से आरोपी बरी
मैनपुरी। थाना किशनी के कुसमरा में 19 साल पहले बेवर रोड पर अशोक दीक्षित की हुई हत्या में आरोपी बनाए गए योगेश मिश्रा को स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने बरी कर दिया है। योगेश इस समय आगरा की जेल में बंद चल रहे हैं।
कुसमरा में 23 अप्रैल 2005 को बेवर रोड पर अशोक दीक्षित की हत्या कर दी गई थी। उनके भाई रतनेश दीक्षित ने गणेश मिश्रा, योगेश मिश्रा, अजय उर्फ बंटी, रघुराज, अजीत उर्फ सुल्ताना, गुडडन दुबे, रजनीकांत दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस और सीबीसीआईडी ने जांच में योगेश और रजनीकांत का नाम निकाल दिया था। स्पेशल जज ईसी एक्ट ने दोेनों को धारा 319 में तलब किया था। योगेश इस समय आगरा की जेल में बंद हैं। मुकदमे की सुनवाई के बाद बुधवार को स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने गवाही के आधार पर योगेश मिश्रा को अशोक दीक्षित की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।
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मैनपुरी। थाना किशनी के कुसमरा में 19 साल पहले बेवर रोड पर अशोक दीक्षित की हुई हत्या में आरोपी बनाए गए योगेश मिश्रा को स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने बरी कर दिया है। योगेश इस समय आगरा की जेल में बंद चल रहे हैं।
कुसमरा में 23 अप्रैल 2005 को बेवर रोड पर अशोक दीक्षित की हत्या कर दी गई थी। उनके भाई रतनेश दीक्षित ने गणेश मिश्रा, योगेश मिश्रा, अजय उर्फ बंटी, रघुराज, अजीत उर्फ सुल्ताना, गुडडन दुबे, रजनीकांत दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस और सीबीसीआईडी ने जांच में योगेश और रजनीकांत का नाम निकाल दिया था। स्पेशल जज ईसी एक्ट ने दोेनों को धारा 319 में तलब किया था। योगेश इस समय आगरा की जेल में बंद हैं। मुकदमे की सुनवाई के बाद बुधवार को स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने गवाही के आधार पर योगेश मिश्रा को अशोक दीक्षित की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।
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