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Agra News: प्रधान और साथियों पर न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ केस

Sun, 02 Nov 2025 11:35 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 02 Nov 2025 11:35 PM IST
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A case was filed against Pradhan and his associates on the orders of the court.
करहल l गांव नानमई निवासी अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई और जातिसूचक गालियां देकर अपमानित करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्रधान व साथियों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। पीड़ित प्रेमचंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास के लिए प्रधान राजेश शाक्य ने 20 हजार रुपये की मांग की थी। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। इसी बात से प्रधान रंजिश मानता है। रक्षा बंधन के दिन वह घर के बाहर बैठे थे। तभी प्रधान ने गाली गलौज कर दी। विरोध करने पर साथियों कुमार शाक्य, बबलू उर्फ दीपचंद्र, देवेश कुमार, प्रवेश कुमार के साथ मिलकर लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। बचाने आई पुत्री खुशबू, नेहा और पत्नी मिथलेश को भी पीटा। पुलिस के सुनवाई नहीं करने पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। प्रभारी निरीक्षक महाराज सिंह भाटी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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