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समाज की जागरूकता से बचेगा बेटी का सम्मान
Updated Tue, 14 Aug 2018 11:44 PM IST
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मैनपुरी। समाज की जागरूकता से ही बेटियों का सम्मान और स्वाभिमान बच सकता है। बेटों से बढ़कर हर क्षेत्र में अब बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। जागरूकता से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब आंदोलन बनता जा रहा है। लिंगानुपात कम होने के लिए महिलाएं भी बराबर की ही दोषी हैं। यह बातें विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अवनीश गौतम ने कहीं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को फर्दपुर रोड स्थित बालाजी ग्लोबल एकेडमी अहिरवा में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। प्राधिकरण के सचिव अवनीश गौतम ने कहा सरकार तो केवल कानून बनाती है। कानून का लाभ लेने के लिए जागरूकता होना जरूरी है। तहसीलदार अनिल कुमार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बने कानूनों का उल्लंघन करने पर सजा होती है। दोनों में अभी भी सुधार की जरूरत है। प्राधिकरण में गरीबों को न्याय दिलाने की पहल की जाती है।
बाल संरक्षण अधिकारी अलका मिश्रा ने कहा बाल अपराध पर सजा होती है। बाल श्रम, बाल उत्पीड़न, बाल शोषण, बाल विवाह सभी अपराध हैं। जिनको रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। कानून की जानकारी होने के साथ ही कानून का पालन भी करना चाहिए। निशुल्क अधिवक्ता सुनील यादव ने कहा जेल के गरीब और जरूरतमंद बंदियों को भी प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। एमडी सुरेंद्र चंद्र, प्रधानाचार्य अवलेंद्र यादव, हृदेश राजपूत, कॉमन सर्विस सेंटर के शिशुपाल सिंह, रजत मिश्रा, अवनींद्र प्रताप सिंह, पैरालीगल वॉलंटियर संजय यादव, जितेंद्र, रामरतन, कल्पना, सीमा मौजूद रहे।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को फर्दपुर रोड स्थित बालाजी ग्लोबल एकेडमी अहिरवा में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। प्राधिकरण के सचिव अवनीश गौतम ने कहा सरकार तो केवल कानून बनाती है। कानून का लाभ लेने के लिए जागरूकता होना जरूरी है। तहसीलदार अनिल कुमार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बने कानूनों का उल्लंघन करने पर सजा होती है। दोनों में अभी भी सुधार की जरूरत है। प्राधिकरण में गरीबों को न्याय दिलाने की पहल की जाती है।
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बाल संरक्षण अधिकारी अलका मिश्रा ने कहा बाल अपराध पर सजा होती है। बाल श्रम, बाल उत्पीड़न, बाल शोषण, बाल विवाह सभी अपराध हैं। जिनको रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। कानून की जानकारी होने के साथ ही कानून का पालन भी करना चाहिए। निशुल्क अधिवक्ता सुनील यादव ने कहा जेल के गरीब और जरूरतमंद बंदियों को भी प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। एमडी सुरेंद्र चंद्र, प्रधानाचार्य अवलेंद्र यादव, हृदेश राजपूत, कॉमन सर्विस सेंटर के शिशुपाल सिंह, रजत मिश्रा, अवनींद्र प्रताप सिंह, पैरालीगल वॉलंटियर संजय यादव, जितेंद्र, रामरतन, कल्पना, सीमा मौजूद रहे।
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